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वेतनभोगी कर्मचारियों सहित सभी लोगों को अग्रिम कर का भुगतान करना आवश्यक है। जिनकी साल भर की टैक्स देनदारी 10,000 रुपये से ज्यादा है उन्हें एडवांस टैक्स देना होगा. वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए, नियोक्ता आमतौर पर उनके मासिक वेतन से अग्रिम कर काटते हैं और कर विभाग के पास जमा करते हैं। मूल अनुमानित कर देयता से टीडीएस/टीसीएस/विदेशी कर क्रेडिट/धारा 89 राहत आदि जैसे सभी कर क्रेडिट काटने के बाद 10,000 रुपये या उससे अधिक की सीमा तक पहुंच जाती है। ऐसे में एडवांस टैक्स को लेकर कुछ बातें जरूर याद रखनी चाहिए.
पेचेक टैक्स नियोक्ता द्वारा काटा जाता है, इसलिए अग्रिम कर के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि जब वर्ष के दौरान नौकरी बदलती है, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना होती है कि नए नियोक्ता ने पिछली नौकरी के बारे में कोई जानकारी दिए बिना गलत तरीके से कर की गणना की हो। और उस पर टैक्स काटा जाता था. आधार।
पेशेवरों के लिए कर अग्रिम भुगतान नियम
अनुमानित कराधान का विकल्प चुनने वाले पेशेवरों को संबंधित वित्तीय वर्ष के 15 मार्च तक अग्रिम कर की पूरी राशि का भुगतान करना होगा, जबकि अन्य सभी निर्धारितियों पर लागू अग्रिम कर का भुगतान तिमाही आधार पर करना होगा।
एनआरआई के लिए कर अग्रिम भुगतान नियम
अग्रिम कर प्रावधान अन्य निवासी करदाताओं की तरह लागू होते हैं। यदि किसी एनआरआई की वर्ष के लिए अनुमानित कर देनदारी 10,000 रुपये या उससे अधिक है, तो उसे अपना अग्रिम कर चुकाना होगा।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए अग्रिम कर भुगतान नियम
ऐसे बुजुर्ग लोग जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है और जिनकी किसी व्यवसाय या पेशे से आय नहीं है, उन्हें अग्रिम कर घोषित करने की आवश्यकता नहीं है।
अग्रिम कर की किसी भी किस्त का भुगतान करने में कोई कमी या विफलता करदाताओं पर ब्याज का बोझ बढ़ाएगी। इसके साथ ही धारा 234सी भुगतान में देरी के हर महीने के लिए किस्त राशि में कटौती पर 1 प्रतिशत का ब्याज लगाती है। कुल कर पर 10% तक मार्जिन की अनुमति है।
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Harrison
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