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बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 5000 रुपए का भारी जुर्माना है। ऐसे में अगर आप गाड़ी सीखने के लिए लर्नर लाइसेंस बनाने की सोच रहे हैं
बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 5000 रुपए का भारी जुर्माना है। ऐसे में अगर आप गाड़ी सीखने के लिए लर्नर लाइसेंस बनाने की सोच रहे हैं तो हम इस खबर में आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। लर्निंग लाइसेंस कानूनी तौर पर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ ड्राइविंग सीखने की अनुमति देता है जिसके पास स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस है। स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए लर्नर लाइसेंस के लिए बनाना यह पहला कदम है। स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ट्रांस्पोर्ट ऑफिस में जाना होता है और ड्राइविंग टेस्ट पास करना होता है। ड्राइविंग टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद ही कोई स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकता है। हम आपको लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए पूरे ऑनलाइन प्रोसेस की जानकारी यहां दे रहे है।
ड्रॉप डाउन लिस्ट में अपना राज्य चुनें।
लिस्ट से लर्नर्स लाइसेंस के लिए अप्लाई करने का ऑप्शन चुनें।
घर से टेस्ट देने के लिए आधार वाले ऑप्शन को चुनें।
भारत में जारी किए गए बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाले आवेदक के बॉक्स को चेक करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।
आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्शन पर जाकर सबमिट के लिए बॉक्स पर टिक करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।
आधार कार्ड की डिटेल्स और मोबाइल नंबर सबमिट करने के बाद Generate OTP बटन पर क्लिक करें।
ओटीपी दर्ज करने के बाद, सभी डिटेल को ध्यान से देख लें। फिर नियम और शर्तों को स्वीकार करने के लिए बॉक्स चेक करें। इसके अलावा, ऑथेंटिकेशन बटन पर क्लिक करें।
लाइसेंस फीस भुगतान का ऑप्शन चुनें।
टेस्ट के लिए स्टेप्स में आगे बढ़ने के लिए 10 मिनट का ड्राइविंग इंन्सट्रक्शन वीडियो देखना जरूरी है।
ट्यूटोरियल वीडियो खत्म होने के बाद, टेस्ट के लिए एक ओटीपी और पासवर्ड रजिस्टर्ड फोन नंबर पर भेजा जाएगा।
टेस्ट शुरू करने के लिए, फॉर्म को पूरा करें और आगे बढ़ें। अपनी डिवाइस पर फ्रंट कैमरा को चालू करें।
अब टेस्ट पास करने के लिए 10 सवालों में से कम से कम छह का सही उत्तर देना जरूरी है।
टेस्ट क्लियर करने के बाद लाइसेंस का लिंक रजिस्टर्ड फोन नंबर पर भेजा जाएगा। अगर टेस्ट क्लियर नहीं होता है तो 50 रुपए फिर से टेस्ट फीस देनी होगी।
चालान कटा या नहीं, उसे पता करने का तरीका
https://echallan.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाएं। चेक चालान स्टेटस का विकल्प चुनें। आपको चालान नंबर, वाहन नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर (DL) का ऑप्शन मिलेगा। वाहन नंबर का ऑप्शन चुनें। मांगी गई जरूरी जानकारी भरें और 'Get Detail' पर क्लिक कर दें। अब चालान का स्टेटस सामने आ जाएगा।
ट्रैफिक चालान ऑनलाइन भरने का तरीका
https://echallan.parivahan.gov.in/ पर जाएं। चालान से जुड़ी जरूरी जानकारी और कैप्चा भरें और गैट डिटेल पर क्लिक करें। नया पेज खुलेगा, जिसपर चालान की जानकारी होगी। जिस चालान का भुगतान करना है, उसे तलाशें। चालान के साथ ही ऑनलाइन भुगतान का विकल्प दिखेगा, उस पर क्लिक करें। भुगतान से जुड़ी जानकारी भरें। भुगतान को कंफर्म करें। अब आपका ऑनलाइन चालान भरा गया।
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