जानिये कितना जरूरी हैं आधार कार्ड को PAN कार्ड से लिंक कराना
यूटिलिटी न्यूज: आधार कार्ड की तरह पैन कार्ड भी महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। पैन कार्ड का इस्तेमाल सभी वित्तीय लेनदेन और टैक्स संबंधी मामलों में किया जाता है। यही कारण है कि देश में करोड़ों लोगों के पास पैन कार्ड है। खासकर बिजनेस और नौकरीपेशा लोगों के पास पैन कार्ड जरूर होना चाहिए। पैन कार्ड को आधार से लिंक करना बहुत जरूरी है. लेकिन कुछ लोगों को जोड़ना जरूरी नहीं है. इस संबंध में कुछ नियम भी बनाए गए हैं.
वहीं, पिछले कुछ सालों से सरकार पैन को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए कई डेडलाइन दे चुकी है। इसकी समयसीमा अब खत्म हो चुकी है. सरकार द्वारा पैन कार्ड के बारे में कई तरह की जानकारी दी जाती है। जिसमें इसके गलत इस्तेमाल की भी बात कही गई है. आज हम आपको बता रहे हैं कि किन लोगों को पैन और आधार को लिंक करने की जरूरत नहीं है।
पैन कार्ड को आधार कार्ड से कौन लिंक नहीं कर सकता?
बता दें कि कुछ लोगों को पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की जरूरत नहीं होती है। इनमें 80 साल से अधिक उम्र के लोग शामिल हैं। इसके अलावा आयकर अधिनियम के अनुसार, अनिवासी या जिनके पास भारत की नागरिकता नहीं है। उन्हें पैन कार्ड लिंक करने की भी जरूरत नहीं है. वहीं, असम, जम्मू-कश्मीर और मेघालय राज्य के निवासियों को भी पैन आधार लिंक करने की अनुमति है। यानी इन्हें लिंक करने की भी जरूरत नहीं है. दरअसल जिन लोगों ने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है. उनका पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया गया है.
अगर आपने पैन-आधार को लिंक नहीं किया तो आप इन सुविधाओं से बाहर हो जाएंगे
जिन लोगों ने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है. वे आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर सकते. इसके साथ ही बैंक से जुड़े लेनदेन भी नहीं किए जा सकेंगे. वे सभी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे. इसका कारण यह है कि केवाईसी हर चीज के लिए बहुत जरूरी है।