व्यापार

यहां जानें सीनियर सिटीजन को टैक्स बेनिफिट मिलने को लेकर कुछ जरुरी जानकारियां

Gulabi
21 Nov 2020 2:06 AM GMT
यहां जानें सीनियर सिटीजन को टैक्स बेनिफिट मिलने को लेकर कुछ जरुरी जानकारियां
x
सीनियर सिटीजन को टैक्स बेनिफिट मिलने को लेकर कुछ जरुरी बातें

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। वरिष्ठ नागरिकों (60 साल से अधिक उम्र) और अति वरिष्ठ नागरिकों (80 साल से अधिक उम्र) को आम लोगों के मुकाबले कुछ अतिरिक्त टैक्स बेनिफिट मिलते हैं. जानते हैं वे लाभ क्या हैं.

1-आम नागरिकों को केवल 2.5 लाख रुपए तक ही टैक्स छूट मिलती है जबकि सीनियर सिटिजन के लिए एक वित्तीय वर्ष में टैक्स छूट की सीमा 3 लाख रुपए है. वहीं अति वरिष्ठ नागरिकों (80 साल से अधिक उम्र) के लिए यह 5 लाख रुपए है.

इसका मतलब है कि सीनियर सिटीजन को टैक्स का भुगतान या आईटीआर फाइल नहीं करना होगा, जब वित्तीय वर्ष में उसकी सालाना आय 3 लाख रुपये तक हो और TDS की कटौती नहीं की गई है. इसी तरह अति वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स के भुगतान पर 5 लाख रुपये तक सालाना आय होने पर छूट है.

2-इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80D के तहत सीनियर सिटीजन द्वारा भुगतान किए गए 50 हजार रुपए तक के मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम को डिडक्शन के तौर पर मंजूरी है। दूसरे नागरिकों के लिए यह सीमा 25 हजार रुपए तय की गई है.

3-सेक्शन 80DDB के तहत वरिष्ठ नागरिक टैक्सपेयर कुछ खास बीमारियों के इलाज पर हुए खर्च के लिए 1 लाख रुपए तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं जबकि 60 साल तक की उम्र का व्यक्ति इस पर 40 हजार रुपए तक का डिडक्शन ही ले सकता है।

4-60 साल तक की उम्र के व्यक्ति को सेविंग्स बैंक अकाउंट पर ब्याज पर 10,000 रुपये तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. लेकिन सीनियर सिटीजन बैंक या पोस्ट ऑफिस या को-ऑपरेटिव बैंक के साथ सेविंग और फिक्स्ड डिपॉजिट पर कमाए ब्याज पर 50 हजार रुपये तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं.

5-अति वरिष्ठ नागरिक ITR 1 या ITR 4 में अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो वे इसे पेपर मोड में कर सकते हैं। इसकी ई-फाइलिंग जरूरी नहीं है।

6-सेक्शन 208 के मुताबिक, हर व्यक्ति जिसकी टैक्स लायबिलिटी साल के लिए 10,000 रुपये या ज्यादा है, उसे अपने टैक्स का भुगतान एडवांस में करना होता है. लेकिन सेक्शन 207 वरिष्ठ नागरिकों को एडवांस टैक्स के भुगतान पर राहत देता है. सेक्शन 207 के मुताबिक, एक सीनियर सिटीजन जिसकी कारोबार या पेशे ये कोई आय नहीं है, उसे किसी एडवांस टैक्स का भुगातन नहीं करना होगा.

Next Story