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अगर गोल्ड की बात करें तो अगर आप इसे तीन साल तक होल्ड करने के बाद बेचेंगे तो 20 % का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ टैक्स प्लस 4% सेस लगता है.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न में कैपिटल गेन्स को देना बिलकुल भी न भूलिएगा. कैपिटन गेन्स की जानकारी आपको ITR फॉर्म 2 और 3 के शेड्यूल CG में देनी होती है. बता दें कि जब भी आप अपने एसेट यानि किसी भी तरह की संपत्ति को बेचते हैं तो इस पर हुए मुनाफे को कैपिटल गेन्स कहा जाता है.
कैपिटल गेन्स दो तरह के होते हैं. इनमें एक शॉर्ट टर्म और दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होता है. चार ऐसेट जो आप बेचते हैं जिसपर आपको कैपिटल गेन्स लगता है सोना, रियल एस्टेट, शेयर्स या म्यूचुअल फंड के यूनिट. इन चारों को आप जितने समय के लिए होल्ड करेंगे उस हिसाब से आपको टैक्स देना होगा. अप्रैल 2018 से पहले शेयरों में निवेश से मिलने वाले लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स नहीं लगता था.
जानिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स के बारे में…
अगर सोने की बात करें तो अगर आप इसे तीन साल तक होल्ड करने के बाद बेचेंगे तो 20% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ टैक्स प्लस 4% सेस लगता है. लेकिन अगर आप इसे तीन साल से पहले बेचेंगे तो ये शार्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होगा और आपकी इनकम में वो मुनाफा जुड जाएगा और आपको अपनी टैक्स स्लैब के हिसाब से ये टैक्स देना होगा.
अब अगर रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी को दो साल होल्ड करेंग तो LTCG और उससे पहले बेंचेंगे तो आपकी इनकम में मुनाफा जोड़कर स्लैब के अनुसार टैक्स देना होगा. प्रॉपर्टी पर 20% LTCG लगेगा जिसमें कॉस्ट इंफ्लेशन इंडेक्स का फायदा मिलेगा, यानी जिस भाव पर खरीदा और डिस भाव पर बेचेंगे उसपर मौजूदा महंगाई से एडजस्ट किया जाता है.
वहीं शेयर्स पर LTCG देना चाहते हैं तो 1 साल तक होल्ड करना जरूरी है. 1 लाख तक का शेयर्स का मुनाफा एग्जेंपटेड है और इससे ज्यादा के मुनाफे पर 10% के हिसाब से टैक्स देना होगा. शेयर्स को एक साल के पहले बेचने पर 15% का STCG लगेगा. इक्विटी MF को एक साल तक होल्ड नहीं करेंग तो 15 % का STCG और एक साल के बाद 1 लाख से ऊपर के फायदे पर 10% LTCG देना होगा.
अगर ITR में नहीं दिखाया तो क्या होगा?
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त कोई निवेशक LTCG की जानकारी नहीं देता है तो उस पर सख्त कार्रवाई हो सकती है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेजेगा.
Bhumika Sahu
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