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केरल HC ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस, डिजिटल न्यूज में बदलते IT नियमों को लेकर है मामला

Gulabi
11 March 2021 1:56 PM GMT
केरल HC ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस, डिजिटल न्यूज में बदलते IT नियमों को लेकर है मामला
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दावा करती है कि नए दिशानिर्देश पूरे डिजिटल न्यूज मीडिया इंडस्ट्री पर एक ‘चिलिंग इफेक्ट’ पैदा करते हैं.

केरल हाई कोर्ट (Kerala High Court) ने डिजिटल न्यूज ऑर्गेनाइजेशन के लिए नए आईटी नियमों (New IT Rules) की वैलिडिटी पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. LiveLaw द्वारा याचिका दायर की गई थी, जो दावा करती है कि नए दिशानिर्देश पूरे डिजिटल न्यूज मीडिया इंडस्ट्री पर एक 'चिलिंग इफेक्ट' पैदा करते हैं.


जस्टिस पीवी आशा ने LiveLaw को अंतरिम सुरक्षा भी प्रदान की है. इसके साथ ही केंद्र सरकार को नए नियमों के भाग-2 के तहत पब्लिकेशन के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से रोक दिया गया है जब तक कि मामला बंद नहीं हो जाता. केरल हाई कोर्ट के जस्टिस आशा द्वारा पारित अंतरिम आदेश में कहा गया है, "उत्तरदाताओं ने आईटी नियमों के भाग-3 में निहित प्रावधान के संदर्भ में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की होगी."

भारत के नए आईटी नियम से संविधान का उल्लंघन?
LiveLaw की याचिका के अनुसार, 2021 में जारी सूचना प्रौद्योगिकी के नियम (मध्यवर्ती और डिजिटल मीडिया नैतिकता संहिता के दिशानिर्देश) , भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13, 14, 19 (1), 19 (1) (जी) और 21 का उल्लंघन करते हैं.

अनुच्छेद 13- मौलिक अधिकारों को भगवान के स्तर पर माना जाता है, इसलिए कोई भी उन्हें संशोधित नहीं कर सकता है.
अनुच्छेद 14- राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारत के भीतर कानूनों के समान संरक्षण से इनकार नहीं करेगा.
अनुच्छेद 19 (1)- सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा
अनुच्छेद 19 (1) (छ)- नागरिकों को "किसी भी पेशे का अभ्यास करने, या किसी व्यवसाय, व्यापार को चलाने की अनुमति देता है."
अनुच्छेद 21- कोई व्यक्ति कानून द्वारा स्थापित एक प्रक्रिया के अनुसार अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा.

LiveLaw का प्रतिनिधित्व करने वाले एडवोकेट संतोष मैथ्यू ने तर्क दिया कि नए नियमों का रेगुलेशन सिस्टम "आक्रामक, असंगत और मनमाना है." उन्होंने जोर दिया कि अनुच्छेद 19 के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों पर "उचित प्रतिबंध" केवल विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के माध्यम से लगाया जा सकता है.

उन्होंने कहा कि LiveLaw जैसे पब्लिकेशन के लिए जो अदालत के फैसले पर रिपोर्ट करता है – जहां हर कोई फैसले से सहमत नहीं हो सकता है – यह एक महंगा प्रयास हो सकता है. मैथ्यू ने इस मामले की तात्कालिकता पर जोर देते हुए कहा कि कानून पहले से ही 25 फरवरी से लागू हो गए हैं, जिसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति LiveLaw के खिलाफ शिकायत दर्ज करता है, तो पब्लिकेशन 24 घंटे के भीतर जवाब देने के लिए बाध्य है.


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