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आयकर विभाग का बड़ा अपडेट
नई दिल्ली: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को बताया कि असेसमेंट ईयर (AY) 2026-27 के लिए अब तक 5.5 करोड़ से ज़्यादा इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल किए जा चुके हैं। टैक्सपेयर्स ने 31 जुलाई को यह प्रोसेस पूरा करने के लिए जल्दबाजी की, जो बिना लेट फीस के रिटर्न फाइल करने का आखिरी दिन था।
यह डेडलाइन उन लोगों और दूसरे टैक्सपेयर्स के लिए है जिनके अकाउंट्स का ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है।
फाइलिंग में तेज़ी
डिपार्टमेंट ने बताया कि अकेले 30 जुलाई को 42 लाख से ज़्यादा रिटर्न फाइल किए गए। इस तेज़ी से पता चलता है कि कई टैक्सपेयर्स ने अपने रिटर्न जमा करने के लिए आखिरी दिनों का इंतज़ार किया।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में, डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को याद दिलाया कि 24 घंटे से भी कम समय बचा है और उनसे शांति से अपने रिटर्न फाइल करने को कहा।
तेज़ बढ़ोतरी
हाल के हफ़्तों में फाइलिंग की रफ़्तार तेज़ी से बढ़ी है। 11 जुलाई तक 1.7 करोड़ से ज़्यादा रिटर्न फाइल किए जा चुके थे। यह आंकड़ा 22 जुलाई को 3 करोड़ और 27 जुलाई को 4 करोड़ तक पहुँच गया।
गुरुवार को यह संख्या 5 करोड़ से ज़्यादा हो गई और शुक्रवार को 5.5 करोड़ का आँकड़ा पार कर गई।
डिटेल्स चेक करें
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बार-बार टैक्सपेयर्स को सलाह दी है कि वे आखिरी पल का इंतज़ार न करें। ई-फाइलिंग पोर्टल पर ज़्यादा ट्रैफ़िक होने से डेडलाइन के आस-पास देरी या तकनीकी समस्याएँ हो सकती हैं।
रिटर्न जमा करने से पहले, टैक्सपेयर्स को फॉर्म 16, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, फॉर्म 26AS, बैंक स्टेटमेंट और इनकम से जुड़े दूसरे रिकॉर्ड्स में दी गई जानकारी को ध्यान से मिला लेना चाहिए।
इनकम, ब्याज, सोर्स पर काटे गए टैक्स (TDS) या इन्वेस्टमेंट की जानकारी में कोई भी अंतर होने पर रिटर्न की प्रोसेसिंग में सवाल उठ सकते हैं या देरी हो सकती है।
रिवाइज़्ड फॉर्म
सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्सेस ने AY 2026-27 के लिए रिवाइज़्ड ITR फॉर्म नोटिफ़ाई किए हैं। इन फॉर्म्स में लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स, शेयर बायबैक से हुए नुकसान और कुछ ट्रेडिंग ट्रांज़ैक्शन्स से जुड़ी जानकारी देने की अपडेटेड ज़रूरतें शामिल हैं।
FY 2024-25 के दौरान, 9 करोड़ से ज़्यादा टैक्सपेयर्स ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए। डिपार्टमेंट ने साल के दौरान 4.35 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा का रिफंड भी जारी किया।
जो टैक्सपेयर्स डेडलाइन चूक गए हैं, वे अब भी 'बिलेटेड रिटर्न' (देरी से भरा जाने वाला रिटर्न) फाइल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें लेट फीस देनी पड़ सकती है और कुछ टैक्स फ़ायदे भी नहीं मिल पाएँगे।
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