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ITR फाइलिंग अपडेट: इनकम टैक्स रिटर्न के नियमों में बड़ा बदलाव! जानिए वित्त मंत्रालय का यह आदेश

Teja
29 July 2022 4:15 PM GMT
ITR फाइलिंग अपडेट: इनकम टैक्स रिटर्न के नियमों में बड़ा बदलाव! जानिए वित्त मंत्रालय का यह आदेश
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इनकम टैक्स रिटर्न AY 2022-23: अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो तुरंत फाइल करें। अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। हालांकि सोशल मीडिया से लेकर हर जगह तारीख बढ़ाने की मांग की जा रही है लेकिन सरकार ने आखिरी तारीख बढ़ाने से इनकार कर दिया है. यानी अब आपको वैसे भी 31 जुलाई से पहले इनकम टैक्स भरना होगा.अगर आप भी टैक्स पेयर हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार ने टैक्स रिटर्न दाखिल करने के नियमों में बदलाव किया है। वित्त मंत्रालय ने ज्यादा लोगों को टैक्स ब्रैकेट में लाने के लिए इनकम टैक्स फाइलिंग का दायरा बढ़ा दिया है।

वित्त मंत्रालय ने आदेश की घोषणा की
गौरतलब है कि कुछ समय पहले वित्त मंत्रालय ने एक नोटिस जारी कर इसकी जानकारी दी थी. इस अधिसूचना के अनुसार अब अलग-अलग आय वर्ग और आय वाले लोगों को भी आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा। नए नियम के तहत अब और लोगों को टैक्स के दायरे में लाया जा सकता है. ये नए नियम 21 अप्रैल से लागू कर दिए गए हैं।
देखिए क्या कहते हैं नए नियम?
नए नियम के मुताबिक अगर किसी बिजनेस की बिक्री, टर्नओवर या आमदनी 60 लाख से ज्यादा है तो बिजनेस को रिटर्न फाइल करना होता है। अगर किसी नौकरीपेशा व्यक्ति की सालाना आमदनी 10 लाख रुपये से ज्यादा है तो उसे भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। एक साल में टीडीएस और टीसीएस की रकम 25,000 रुपये से ज्यादा होने पर भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। आपको बता दें कि 60 साल से अधिक उम्र के करदाताओं के लिए टीडीएस+टीसीएस की सीमा 50,000 रुपये रखी गई है।
बैंक जमा पर भी लगेगा ITR
नई अधिसूचना के अनुसार, यदि किसी बैंक बचत खाते में जमा राशि 1 वर्ष में 50 लाख या उससे अधिक है, तो ऐसे जमाकर्ताओं को भी अपना टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा। नए नियम 21 अप्रैल से लागू कर दिए गए हैं। सरकार का मानना ​​है कि नए बदलाव से इनकम टैक्स फाइलिंग का प्रचलन बढ़ेगा और ज्यादा लोग टैक्स के दायरे में आएंगे।


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