व्यापार

ITR Filing: आईटीआर भरने के लिए चाहिए ये डाक्यूमेंट्स

Apurva Srivastav
17 July 2024 4:03 AM GMT
ITR Filing: आईटीआर भरने के लिए चाहिए ये डाक्यूमेंट्स
x
ITR Filing: आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि नजदीक आ रही है। आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 है। आयकर विभाग का कहना है कि अब तक 20 लाख करदाताओं ने अपना आईटीआर दाखिल कर दिया है। पिछले साल 8.18 करोड़ रुपये का आईटीआर दाखिल किया गया था। इसका मतलब है कि 60 लाख से ज्यादा करदाताओं ने अभी तक आईटीआर दाखिल नहीं किया है। आयकर विभाग (Income Tax Department) ने करदाताओं से कहा है कि वे आखिरी समय की भीड़ से बचने के लिए जल्द से जल्द आईटीआर दाखिल करें। पिछली बार पिछले दो दिनों में 18 लाख आरटीआई दाखिल किए गए थे। यहां हम आपको बताते हैं कि आईटीआर भरने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होती है।
फॉर्म-16- Form-16
फॉर्म-16 कर्मचारियों के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज (important document) होता है। इसकी मदद से आईटीआर दाखिल किया जाता है। यह दस्तावेज किसी भी कर्मचारी को आपकी कंपनी की ओर से दिया जाता है। इसमें कर्मचारी के वेतन से काटे गए टैक्स और दिए गए वेतन से काटे गए टैक्स की पूरी जानकारी होती है। इससे जुड़ी जानकारी आईटीआर में पहले से भरी होती है। आपको इसे कन्फर्म करना होता है।
फॉर्म 26AS- Form 26AS
यह फॉर्म आयकर विभाग (Income Tax Department) द्वारा जारी किया जाता है। इसमें करदाताओं की आय पर लगने वाले कर के बारे में पूरी जानकारी होती है। इसे आयकर विभाग की वेबसाइट से अपना पैन नंबर डालकर प्राप्त किया जा सकता है। आप चाहें तो अपने फॉर्म-16 और फॉर्म 26AS की तुलना करके यह भी देख सकते हैं कि दोनों जगह कर कटौती एक समान है या नहीं।
ब्याज आय का प्रमाण पत्र- Certificate of interest income
अगर आपने किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस (post office) में एफडी करवाई है या किसी अन्य ब्याज कमाने वाली योजना में पैसा जमा किया है, तो ब्याज आय का प्रमाण पत्र या बैंक स्टेटमेंट रखना जरूरी है, ताकि आपको आयकर रिटर्न दाखिल करते समय इसके बारे में सही जानकारी मिल सके। आप आयकर अधिनियम की धारा 80TTA के तहत 10,000 रुपये तक की ब्याज आय पर कर छूट पा सकते हैं।
कर बचत परीक्षण- Tax Saving Test
कई करदाता कर बचाने के लिए कुछ निवेश करते हैं। जो लोग तय समय के भीतर अपने नियोक्ता को ये दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, उन्हें आयकर रिटर्न दाखिल करते समय इसका प्रमाण देना होगा। यह टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट प्रूफ LIC प्रीमियम रसीद, PPF इन्वेस्टमेंट पासबुक, ELSS प्रूफ, डोनेशन रसीद और ट्यूशन रसीद आदि हो सकते हैं।
मेडिकल इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट- Medical Insurance Documents
धारा 80D के तहत, आप 25,000 रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। ये बीमा पॉलिसियाँ (insurance policies) आपके, आपके जीवनसाथी या आपके बच्चों के लिए हो सकती हैं। अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं, तो आप 50,000 रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर टैक्स छूट पा सकते हैं। इसलिए टैक्स फाइल करते समय इन सभी की रसीदें अपने पास रखें।
Next Story