x
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। ITR Filing 2022-23 Online Process: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का प्रोसेस चल रहा है और 31 जुलाई, 2022 को इसे फाइल करने की आखिरी तारीख है. आपको शायद पता होगा कि अलग-अलग श्रेणियों के टैक्स पेयर्स अलग-अलग आईटीआर फॉर्म भरते हैं. ज्यादातर लोग, आईटीआर-1 'सहज' फॉर्म (ITR Form-1) भरते हैं. ये फॉर्म तब भरा जाता है जब आपकी सैलरी, घर का किराया और बाकी इनकम सोर्सेज से होने वाली कमाई 50 लाख रुपये से कम होती है. आइए डिटेल में जानते हैं कि इस फॉर्म को आसान स्टेप्स में किस तरह फाइल किया जा सकता है..
ITR को ऑनलाइन फाइल करने का प्रोसेस
प्रोसेस की शुरुआत ई-फिलिंग पोर्टल में लॉग-इन करके होगी जो आप अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से करेंगे. इसके बाद अपने डैशबोर्ड पर 'ई-फाइल' पर क्लिक करें, फिर 'आयकर रिटर्न' पर जाएं और उसके बाद वहां दिए 'आयकर रिटर्न दाखिल करें' ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद आपको 'अससेसमेंट ईयर' चुनना होगा और फिर 'जारी रखें' पर क्लिक करना होगा. इतना करने के बाद 'ऑनलाइन' फिलिंग मोड को चुनें और फिर 'आगे बढ़ें' के ऑप्शन को दबाएं.
चुनिये इनकम टैक्स रिटर्न के प्रकार
इसके बाद आप पर जो भी स्थिति लागू होती है, उसको सिलेक्ट करीं और फिर 'जारी रखें' के ऑप्शन को चुनें. इनकम टैक्स रिटर्न के प्रकार में से आपको एक चुनना होगा. आपको दो ऑप्शन्स दिखाई देंगे, पहला- अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं ऐन कि आपको कौन सा आईटीआर फाइल करना है तो 'मुझे यह तय करने में मदद करें कि कौन सा आईटीआर फाइल करना है' ऑप्शन को सिलेक्ट करें और आगे बढ़ें. अगर आपको पता है कि आपको कौन सा आईटीआर रिटर्न फाइल करना है दो दूसरा, 'मुझे पता है कि कौन सा आईटीआर फॉर्म दाखिल करना है' ऑप्शन को चुनें और ड्रॉपडाउन मेनू में दिए ऑप्शन्स में से आईटीआर फॉर्मैट को सिलेक्ट करें और फिर 'आगे बढ़ें'.
इस तरह पूरा करें प्रोसेस
ऊपर दिए गए स्टेप्स को करने के बाद एक जगह सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट तैयार कर लें और फिर 'आइए शुरू करते हैं' पर क्लिक करें. स्क्रीन पर कुछ सवाल आएंगे, उनका जवाब अपने हिसाब से दें और फिर 'जारी रखें' के ऑप्शन को चुनें. जरूरी आंकड़े भरें और हर सेक्शन के बाद दिए गए 'कन्फर्म' ऑप्शन पर क्लिक करें. आपकी आय कितनी है और कटौती के आंकड़े क्या हैं, ये अलग-अलग भरें और किसी भी सेक्शन को अधूरा न छोड़ें. अगर टैक्स लायबिलिटी है तो उसके भुगतान के लिए ऑप्शन चुनें और अगर ऐसा नहीं है तो 'प्रीव्यू रिटर्न' को सिलेक्ट करें. अगर टैक्स कैल्क्यूलेशन के बेसिस पर कोई रिफंड है तो आपको पिछले पेज पर वापस ले जाया जाएगा.
ये करने के बाद 'प्रीव्यू और रिटर्न जमा करें' के पेज पर 'स्थान' के ऑप्शन को फिल करें, फिर डिक्लेरेशन चेकबॉक्स पर टिक करें और 'वैलिडेशन के लिए आगे बढ़ें' को चुनें. वेरीफिकेशन के बाद 'रिटर्न जमा करें' ऑप्शन पर 'वेरिफाइ के लिए आगे बढ़ें' पर क्लिक करें और फिर जो पेज खुलेगा, उसपर अपनी पसंद से ऑप्शन चुनें और आगे बढ़ें. आपको बता दें कि ये वेरीफिकेशन करना जरूरी है.
इस तरह, आपकी इनकम टैक्स फिलिंग पूरी हो जाएगी. इसके बाद स्क्रीन पर आने वाले ट्रांजैक्शन आईडी और एकनॉलेजमेंट नंबर को नोट करके रख लें ताकी आप फिलिंग का स्टेटस चेक कर सकें.
Next Story