जनता से रिश्ता वेबडेस्क| नई दिल्ली. केंद्र की मोदी सरकार ने करदाताओं (Taxpayers) को एक बड़ी राहत दी है. हाल ही सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने की डेडलाइन को एक महीने के लिए और बढ़ा दिया था. अब सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के आईटीआर (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2020 किए जाने की नोटिफिकेशन शुक्रवार को जारी कर दी.
नोटिफिकेशन के मुताबिक व्यक्तिगत आयकरदाता 31 दिसंबर तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. वहीं जो लोग ऑडिट कराने के बाद आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं उनके लिए इसकी आखिरी तारीख 31 जनवरी 2021 होगी.
नांगिया एंडरसन एलएलपी में सहायक संदीप झुनझुनवाला ने कहा कि सरकार ने आयकर रिटर्न और ऑडिट रपट दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है. लेकिन अभी इस बात को लेकर अस्पष्टता है कि क्या यह छूट उन कॉरपोरेट करदाताओं के लिए भी उपलब्ध है जिनके कर का ऑडिट होता है.
पहले नवंबर 2020 तक बढ़ी थी डेडलाइन
इसके पहले सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख को 31 जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया था. कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए सरकार को यह फैसला लेना पड़ा था ताकि टैक्स अनुपालन बढ़ सके और टैक्सपेयर्स को मौजूदा संकट के बीच कुछ राहत मिल सके.