ITR Filing: 2.5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय आयकर से मुक्त
ITR Filing: आईटीआर फाइलिंग: आईटीआर फाइलिंग: करदाताओं को 31 मई, 2024 तक अपने पैन और आधार को लिंक न करने की स्थिति में अधिक आयकर मांग मिल रही है। निष्क्रिय पैन के मामले में, धारा 206AA और 28 मार्च, 2023 और 23 अप्रैल, 2024 के CBDT परिपत्रों के अनुसार कर मांग की जा रही है।लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, "निष्क्रिय पैन के मामले में, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 206AA और 28 मार्च, 2023 के CBDT परिपत्र संख्या 3 और 23 अप्रैल, 2024 के परिपत्र संख्या 6/2024 के प्रावधानों के अनुसार कर मांग की जा रही है।" हालांकि, ऐसे मामले में जहां वेतन सीमा से कम है, कोई कर मांग नहीं की जा रही है, उन्होंने कहा। 2.5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय आयकर से मुक्त है। सीबीडीटी के 28 मार्च, 2023 के परिपत्र के अनुसार, निष्क्रिय पैन के मामले में, 20 प्रतिशत की उच्च दर से कर काटा जाएगा।