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Business व्यापार:भारत में स्वास्थ्य सेवा मुद्रास्फीति लगभग 14 प्रतिशत के आसपास मँडरा रही है, ऐसे समय में एक व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालाँकि, कई वरिष्ठ नागरिक बढ़ती उम्र और पहले से मौजूद बीमारियों के कारण किफायती प्रीमियम पर पॉलिसी नहीं ले पाते हैं।
इसलिए, उन्हें अस्पताल में भर्ती होने, निदान और डॉक्टर के परामर्श के खर्चों का भुगतान अपनी बचत से करना पड़ता है। ऐसे आवर्ती, अपरिहार्य खर्चों को ध्यान में रखते हुए, आयकर नियम 60 वर्ष से अधिक आयु के करदाताओं को कुछ छूट प्रदान करते हैं।
अर्थात, ऐसे वरिष्ठ नागरिक आयकर अधिनियम की धारा 80डी के तहत कर कटौती का लाभ उठा सकते हैं, जो स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम से संबंधित है, भले ही उनके पास वास्तव में कोई स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी न हो। सुनिश्चित करें कि आप 15 सितंबर की विस्तारित नियत तिथि से पहले आयकर रिटर्न दाखिल करते समय इन कर लाभों का दावा करें, बशर्ते आप पुरानी व्यवस्था चुन रहे हों।
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