x
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. 31 जुलाई 2023 आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख है. ऐसे में अगर आपने अभी तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है तो जल्द से जल्द फाइल कर दें. ध्यान देने वाली बात यह है कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों की भी जरूरत पड़ती है। आईटीआर दाखिल करते समय कर्मचारियों के लिए फॉर्म 16 बहुत महत्वपूर्ण है। नौकरीपेशा लोगों को फॉर्म 16 उनके कार्यालय द्वारा दिया जाता है। हालाँकि, यह देखा गया है कि जिन कर्मचारियों की कर योग्य आय मूल छूट सीमा से अधिक नहीं है, उन्हें अपने नियोक्ता से फॉर्म 16 प्राप्त नहीं होता है।
हालाँकि, अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप इसके बिना भी अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आप फॉर्म 16 के बिना भी अपना आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। फॉर्म 16 कटौतीकर्ता और जिस व्यक्ति का कर काटा जाना है उसके बीच टीडीएस और टीसीएस का विवरण देता है। इसके अलावा यह विभिन्न भत्तों और कटौतियों के साथ वेतन के रूप में प्राप्त आय के बारे में भी बताता है। नियमों के मुताबिक, कंपनियों, कार्यालयों या नियोक्ताओं को हर साल 15 जून या उससे पहले फॉर्म 16 घोषित करना होता है।
फॉर्म 16 में दो भाग होते हैं
गौरतलब है कि फॉर्म 16 के दो भाग होते हैं. भाग ए में कार्यालय या कंपनी द्वारा कर्मचारियों के वेतन से कुछ करों की मासिक कटौती का विवरण शामिल है। जबकि इसके भाग बी में कार्यालय द्वारा भुगतान किए गए वेतन के साथ-साथ किसी अन्य आय और उस पर काटे गए कर का विवरण होता है। आइए अब जानते हैं कि बिना फॉर्म 16 के हम आईटीआर कैसे दाखिल कर सकते हैं।
अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो आप फॉर्म 26AS के साथ अपनी सैलरी स्लिप के जरिए भी आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति TRACES वेबसाइट से या अधिकृत बैंक की नेट बैंकिंग के माध्यम से फॉर्म 26AS डाउनलोड कर सकता है। वेतन पर्ची में वेतन के साथ-साथ सभी कर कटौती का विवरण होता है। इसके अलावा, करदाताओं को यह भी जांचना चाहिए कि अतिरिक्त आय, एचआरए पर दावा की गई कटौती, धारा 80सी और 80डी के तहत कटौती और अन्य विवरणों की भी गणना की गई है। यदि सकल आय, कुल कटौती और कुल टीडीएस की राशि फॉर्म 26AS में दर्शाई गई है, तो करदाता फॉर्म 16 के बिना अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
Next Story