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आधार और पैन कार्ड को लिंक (Pan-Aadhaar Link) करने की आखिरी तारीख खत्म हो गई है. अगर पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया तो यह अमान्य हो जाएगा। आयकर (आईटी) विभाग ने 18 जुलाई को आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने को लेकर करदाताओं की उलझन को दूर कर दिया है। अमान्य पैन कार्ड धारकों को अपना कार्ड पुनः सक्रिय कराने के लिए जुर्माना देना होगा। आईटी विभाग ने कहा कि अनिवासी भारतीय (एनआरआई) अभी भी आईटीआर फॉर्म भरने के लिए अपने पैन कार्ड का उपयोग कर सकते हैं।
आयकर विभाग ने ट्वीट किया
विभाग ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए इसे स्पष्ट करते हुए कहा, कुछ एनआरआई/ओसीआई द्वारा उनके पैन के अमान्य होने को लेकर चिंताएं जताई गई हैं, हालांकि उन्हें अपने पैन को आधार से जोड़ने से छूट दी गई है। इसके अलावा, जिन पैन धारकों का पैन आधार के साथ पैन को लिंक न करने के कारण अमान्य हो गया है, उन्होंने पैन के अमान्य होने के कुछ प्रभावों के बारे में चिंता व्यक्त की है। एनआरआई और भारत के प्रवासी नागरिक (ओसीआई), जो ट्वीट में उल्लिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, से अनुरोध है कि वे डेटाबेस में अपने निवास को अद्यतन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने संबंधित क्षेत्राधिकार मूल्यांकन अधिकारियों (जेएओ) से संपर्क करें। आईटी विभाग ने व्यक्तियों को अधिकारियों का पता लगाने में मदद करने के लिए JAO निर्देशिका का लिंक भी साझा किया है।
अवैध पैन कार्ड के साथ भी आईटीआर दाखिल किया जा सकता है।
आयकर विभाग ने आगे स्पष्ट किया कि अमान्य पैन कार्ड आयकर रिटर्न दाखिल करने को प्रभावित नहीं करेगा। करदाता अभी भी अमान्य पैन कार्ड के साथ आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। हालाँकि, इससे उन्हें कुछ नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि उनका टैक्स ज्यादा कट सकता है या उनके रिफंड में भी देरी हो सकती है. वे सभी एनआरआई और ओसीआई जिन्होंने अपनी आवासीय स्थिति अपडेट नहीं की है, उनके पैन कार्ड अमान्य हो गए हैं। पिछले तीन मूल्यांकन वर्षों से अपना आईटीआर दाखिल नहीं करने वाले ओसीआई या विदेशी नागरिकों के पैन कार्ड अमान्य कर दिए गए हैं। आयकर विभाग ने कहा कि अगर एनआरआई और ओसीआई पैन कार्ड पर अपना डेटाबेस अपडेट करते हैं, तो वे अपनी टैक्स फाइलिंग को सुचारू रूप से बनाए रख सकते हैं।
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