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निष्क्रिय PAN कार्ड से भी भर सकते हैं ITR

Apurva Srivastav
30 July 2023 12:59 PM GMT
निष्क्रिय PAN कार्ड से भी भर सकते हैं ITR
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अगर आपने 30 जून 2023 तक आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है या भूल गए हैं तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया गया है। ऐसे में आयकर विभाग ने जानकारी दी है कि अगर आपके पास निष्क्रिय पैन कार्ड है तो भी आप आईटीआर दाखिल कर सकते हैं. इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. इसके बाद पेनल्टी के साथ रिटर्न दाखिल करने की अनुमति मिल जाएगी.
कर विभाग ने अपनी वेबसाइट पर जानकारी दी है कि आधार को पैन से लिंक न करने पर या पैन निष्क्रिय हो जाने पर भी आयकर रिटर्न दाखिल किया जा सकता है। आयकर विभाग ने कहा कि जल्द से जल्द अपना आईटीआर दाखिल करें.
निष्क्रिय पैन कार्ड के साथ आईटीआर कैसे दाखिल करें
विशेषज्ञों के अनुसार, आईटीआर ई-फाइलिंग पोर्टल किसी व्यक्ति के लिए आईटीआर दाखिल करते समय अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य नहीं बनाता है। इसका मतलब यह है कि भले ही आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, आईटीआर ई-फाइलिंग पोर्टल आपको किसी भी समय अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने से नहीं रोकेगा।
विशेषज्ञों का कहना है कि पैन निष्क्रिय होने पर भी आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी व्यक्ति आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपने खाते में लॉग इन कर सकता है। लॉग इन करने के बाद सबसे पहले ई-फाइल पर जाएं और फिर इनकम टैक्स रिटर्न पर जाएं, जिसके बाद आप आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। पैन कार्ड वाला कोई भी व्यक्ति इस प्रक्रिया को शुरू कर सकता है।
30 दिन के अंदर सत्यापन करना होगा
अगर आपने रिटर्न फाइल किया है तो आईटीआर वेरिफाई करना अनिवार्य है. आयकर विभाग का कानून आईटीआर दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर सत्यापन की अनुमति देता है। अगर 30 दिन के अंदर इसे वेरिफाई नहीं किया गया तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं माना जाएगा.
ओटीपी से आधार वेरिफाई नहीं होगा
अगर पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया है और उसके साथ आईटीआर दाखिल किया गया है, तो आप इसे आधार ओटीपी से सत्यापित नहीं कर सकते, क्योंकि आपका पैन आधार से लिंक नहीं है। कोई अन्य सत्यापन विधियों का उपयोग कर सकता है जैसे आईटीआर वी की एक हस्ताक्षरित प्रति सीपीसी, बैंगलोर को भेजना या आईटीआर सत्यापन के लिए नेट बैंकिंग, एटीएम आदि के माध्यम से सत्यापन करना।
रिफंड नहीं मिलेगा
टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तो आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं, लेकिन आप रिफंड के पात्र नहीं होंगे। इसका मतलब यह है कि टैक्स रिफंड पर रिफंड और ब्याज कर विभाग द्वारा जारी नहीं किया जाएगा।
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