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30 सितंबर तक पैन-आधार कार्ड जमा करना अनिवार्य

Khushboo Dhruw
22 Sep 2023 4:01 PM GMT
30 सितंबर तक पैन-आधार कार्ड जमा करना अनिवार्य
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 वित्त मंत्रालय:  वित्त मंत्रालय ने 31 मार्च, 2023 को एक अधिसूचना जारी की जिसमें कहा गया कि यदि आपने लघु बचत योजनाओं के तहत खाता खोला है या निवेश किया है, तो आपको केवाईसी दस्तावेजों के तहत पैन और आधार कार्ड प्रदान करना आवश्यक होगा।
अधिसूचना के अनुसार, जिन लोगों ने खाता खोलते समय आधार और पैन जमा नहीं किया है, उनके लिए 30 सितंबर 2023 तक ऐसा करना अनिवार्य है। हालाँकि, यदि दस्तावेज़ प्रदान किए गए हैं तो उन्हें जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
पैन कार्ड और आधार कार्ड जमा करना आवश्यक है
नई अधिसूचना के मुताबिक, अगर किसी छोटी बचत योजना के जमाकर्ता ने खाता खोला है और आधार और पैन कार्ड जमा नहीं किया है, तो उसे 30 सितंबर तक ये दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा।
किसे आधार और पैन कार्ड देने की जरूरत नहीं है
केनरा बैंक की वेबसाइट के मुताबिक, 1 अप्रैल से स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश करने वाले नए यूजर्स के लिए पैन अनिवार्य कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अगर आपने 1 अप्रैल 2023 के बाद खाता खोला है तो आपको 30 सितंबर तक आधार और पैन कार्ड जमा करने की जरूरत नहीं है।
यदि आधार और पैन कार्ड खाते से लिंक नहीं है, तो खाता 30 सितंबर 2023 तक पैन और आधार कार्ड शाखा में जमा होने तक निलंबित किया जा सकता है। अकाउंट सस्पेंड होने का मतलब है कि आप पैसे का लेन-देन नहीं कर पाएंगे.
गौरतलब है कि डाकघर की योजनाओं में एफडी, आरडी, डाकघर मासिक आय योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, टीडी, महिला सम्मान बचत पत्र, पीपीएफ, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना और किसान विकास पत्र (केवीपी) शामिल हैं।
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