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आयकर विभाग ने रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने और रिटर्न प्रोसेस करने की प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया है। पहले यह पूरी प्रक्रिया जटिल थी और इसमें महीनों लग जाते थे. अब ये कुछ ही दिनों का काम बचा है। इससे करदाताओं को रिटर्न दाखिल करने के कुछ ही दिनों के भीतर रिफंड मिल जाता है। हालांकि, ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता है और कई मामलों में टैक्सपेयर्स का रिफंड फंस जाता है।
बहुत से लोगों को रिफंड मिला है
आयकर विभाग के आंकड़ों के मुताबिक करदाताओं ने आकलन वर्ष (असेसमेंट ईयर 2023-24) में कुल 7.09 करोड़ रिटर्न दाखिल किए हैं। इनमें से 6.96 करोड़ रिटर्न का सत्यापन किया जा चुका है। आयकर विभाग ने अब तक 6.46 करोड़ रिटर्न प्रोसेस किए हैं. आयकर विभाग का कहना है कि संसाधित रिटर्न में से 2.75 करोड़ रुपये के मामलों में करदाताओं को रिफंड दिया जा चुका है।
विभाग ने यह अपडेट दिया
आंकड़ों से साफ पता चलता है कि अभी भी कई करदाता ऐसे हैं जिन्हें इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिला है। आयकर विभाग ने एक ताजा सोशल मीडिया अपडेट में इसकी जानकारी दी है। अगर आपको भी अभी तक आयकर विभाग से रिफंड नहीं मिला है तो विभाग का यह अपडेट आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है।
इसी वजह से रिफंड अटका हुआ है
आयकर विभाग का कहना है कि ऐसे कई मामले हैं जिनमें पुरानी मांगें लंबित हैं. ऐसे मामलों में आयकर विभाग पुराने बकाये को रिफंड में समायोजित कर देता है। इस संबंध में, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 245 (1) में प्रावधान है कि पुराने बकाया को रिफंड में समायोजित करने से पहले करदाता को अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए।
करदाताओं से विभाग का अनुरोध
विभाग का कहना है कि उसने ऐसे सभी मामलों में संबंधित करदाताओं को नोटिस भेजकर सूचित कर दिया है। यह कदम करदाताओं के हितों की रक्षा के लिए है और इस प्रकार उन्हें न्याय के सिद्धांतों के तहत एक नया मौका दिया जा रहा है। विभाग ने ऐसे सभी करदाताओं से अनुरोध किया है कि वे नोटिस मिलने पर विभाग के कार्यालय में जाएं और पुरानी मांग का भुगतान करें।
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Harrison
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