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इंश्योरेंस कंपनियों को कोविड-19 क्लेम करने पर एक घंटा का फैसला, IRDAI ने दिया निर्देश

Deepa Sahu
30 April 2021 11:18 AM GMT
इंश्योरेंस कंपनियों को कोविड-19 क्लेम करने पर एक घंटा का फैसला, IRDAI ने दिया निर्देश
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बीमा नियामक IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनियों को कोविड-19 के इलाज के कैशलेस क्लेम पर अंतिम बिल

जनता से रिश्ता वेबडेस्क: नई दिल्ली, बीमा नियामक IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनियों को कोविड-19 के इलाज के कैशलेस क्लेम पर अंतिम बिल की रसीद मिलने के 60 मिनट के भीतर फैसला करने का निर्देश दिया है। इससे प्रतीक्षा कर रहे मरीज को जल्द बेड मिल पाएगा। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने सभी साधारण बीमा और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को कोविड-19 के कैशलेस उपचार के लिए अस्पताल द्वारा सभी तरह की अनिवार्यताओं को पूरा करने 60 मिनट के भीतर क्लेम को लेकर अथॉराइजेशन की सूचना देने का निर्देश दिया है।

रेगुलेटर ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को देखते हुए यह दिशा-निर्देश जारी किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने रेगुलेटर को इंश्योरेंस कंपनियों को 30 से 60 मिनट के अधिकतम समय के भीतर कैशलेस अप्रुवल की सूचना देने को कहा था ताकि मरीजों को डिस्चार्ज करने में किसी तरह की देरी ना हो।
कोविड-19 की दूसरी लहर और हाई कोर्ट के निर्देश के अनुपालन में IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश दिया है कि उन्हें कोविड-19 के क्लेम के मामले में अस्पताल की ओर से अंतिम बिल मिलने और जरूरी अनिवार्यताओं को पूरा करने के एक घंटे के भीतर नेटवर्क प्रोवाइडर को क्लेम को लेकर अपने फैसले से अवगत कराना होगा।
IRDAI के सर्कुलर में साथ ही कहा गया है कि इंश्योरेंस कंपनियां अंतिम समयसीमा का इंतजार ना करें और इससे जुड़े रिक्वेस्ट को जल्द-से-जल्द प्रोसेस करें ताकि मरीजों के कैशलेस इलाज का अथॉराइजेशन और डिस्चार्ज की अनुमति जल्द-से-जल्द मिले। इंश्योरेंस कंपनियों को समय पर नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर को उचित दिशा-निर्देश जारी करने को कहा गया है।
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