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IRDAI ने किया सतर्क! इस नकली इंश्योरेंस कंपनी से न खरीदें मोटर इंश्योरेंस, हो सकता है आपका लॉस

HARRY
12 Feb 2021 7:38 AM GMT
IRDAI  ने किया सतर्क! इस नकली इंश्योरेंस कंपनी से न खरीदें मोटर इंश्योरेंस, हो सकता है आपका लॉस
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IRDAI ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा कि Digital National Motor Insurance कंपनी को इंश्योरेंस बेचने के लिए कोई लाइसेंस या अनुमति नहीं दी गई है.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | IRDAI ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा कि Digital National Motor Insurance कंपनी को इंश्योरेंस बेचने के लिए कोई लाइसेंस या अनुमति नहीं दी गई है. लोगों को सतर्क रहना चाहिए और इस नकली मोटर इंश्योरेंस कंपनी द्वारा किए जा रहे धोखाधड़ी का शिकार नहीं होना चाहिए.

नकली मोटर इंश्योरेंस कंपनी से रहें सतर्क
इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने बेंगलुरु स्थित डिजिटल नेशनल मोटर इंश्योरेंस (Digital National Motor Insurance) के साथइंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने बेंगलुरु स्थित संस्था डिजिटल नेशनल मोटर इंश्योरेंस के साथ डीलिंग करने को लेकर सतर्क किया है. IRDAI ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा कि Digital National Motor Insurance कंपनी को इंश्योरेंस बेचने के लिए कोई लाइसेंस या अनुमति नहीं दी गई है. इसलिए, लोगों को सतर्क रहना चाहिए और इस नकली मोटर इंश्योरेंस कंपनी द्वारा किए जा रहे धोखाधड़ी का शिकार नहीं होना चाहिए. डीलिंग करने को लेकर सतर्क किया है.
IRDAI ने कहा, यह IRDAI के संज्ञान में लाया गया है कि #DNMI को. लि से संचालित 'डिजिटल नेशनल मोटर बीमा' नामक संस्था फर्जी मोटर इंश्योरेंस बेच रही है. इसके ऑफिस का एड्रेस पोर्टल ऑफिस, कृष्णा राजा पुरम, इंश्योरेंस इन्फो बिल्डिंग, देवासन्द्रा, बेंगलुरु – 560036 है. इसके साथ ही कंपनी की वेबसाइट https://dnmins.wixsite.com/dnmins और ईमेल आईडी [email protected] से बीमा पॉलिसियां ​​बिक रही हैं.
इंश्योरेंस रेगुलेटर ने कहा, हालांकि इस कंपनी को किसी भी प्रकार की बीमा पॉलिसी बेचने के लिए प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस नहीं दिया गया है या पंजीकरण नहीं दिया गया है.
इस कंपनी के ना करें कोई लेनदेन
प्राधिकरण ने लोगों को बीमा कारोबार से संबंधित किसी भी लेन-देन को M/s DIGITAL NATIONAL MOTOR INSURANCE के साथ नहीं करने की चेतावनी दी है. नियामक ने आगे कहा, IRDAI ने जनता से आग्रह किया है कि वह सचेत रहें और उक्त संस्था द्वारा धोखेबाजी के शिकार न हों.
ट्रैफिक नियम तोड़ने पर देना पड़ सकता है ज्यादा इंश्योरेंस प्रीमियम
बता दें कि इससे पहले, बीमा नियामक IRDAI के एक कार्य समूह ने मोटर बीमा प्रीमियम में स्वयं को क्षति की भरपाई, थर्ड पार्टी के नुकसान की भरपाई और अन्य तरह के बीमा प्रीमियम के साथ साथ 'यातायात उल्लंघन प्रीमियम' की शुरुआत करने की सिफारिश की है. यह प्रीमियम स्वयं और थर्ड पार्टी के नुकसान के बीमा के साथ होगा.


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