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इन 4 नामी इंश्योरेंस कंपनियों पर आईआरडीए ने लगाया जुर्माना, देने होंगे 51 लाख

Apurva Srivastav
18 April 2021 6:33 PM GMT
इन 4 नामी इंश्योरेंस कंपनियों पर आईआरडीए ने लगाया जुर्माना, देने होंगे 51 लाख
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देश की चार नामी इंश्योरेंस कंपनियों पर जुर्माना लगाया है

नियमों के उल्लंघन के चलते इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी इरडा (Insurance Regulatory and Development Authority of India) ने देश की चार नामी इंश्योरेंस कंपनियों पर जुर्माना लगाया है. इसके तहत उन्हें 51 लाख रुपए भरने पड़ेंगे. इन कंपनिायों पर मोटर इंश्योरेंस से संबंधित कुछ नियमों की अनदेखी करने का आरोप है.

IRDA की ओर से नियमों के उल्लंघन के आरोप में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस पर 25 लाख का जुर्माना लगाया गया है. कंपनी पर मोटर थर्ड पार्टी (MTP) कारोबार के लिए नियामकीय प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करने का आरोप है. इसके अलावा IRDA ने लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड पर 13 लाख रुपए, बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर 10 लाख रुपए और रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर तीन लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. इन सभी पर नियमों के उल्लंघन का आरोप है.
इरडा ने अपने आदेश में कहा कि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने वित्त वर्ष 2017-18 में एमटीपी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं किया. वहीं लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने मोटर इंश्योरेंस सेवा प्रदाता (MISP) के दिशानिर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं किया. इसी के चलते ऐसी कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया है.
बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस पर भी बीमा कानून के उल्लंघन का आरोप है. कंपनी ने 1938 के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं किया है. इसलिए उस पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है. रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस ने भी एमआईएसपी दिशानिर्देशों की अवहेलना की थी.
फ्रॉड रोकने के लिए भी उठाया था कदम
भारतीय बीमा क्षेत्र नियामक आईआरडीए (IRDA) ने हाल ही में बीमाधारकों को फ्रॉड से बचाने के लिए भी एक बड़ा फैसला लिया था. IRDA ने सभी इंश्योरेंस कंपनियों को टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के पास अपने मैसेज प्रारूप को रजिस्टर कराने का निर्देश दिया है. बीमा कंपनियों का एक यूनिक टेंपलेट होगा, जिसके जरिये ग्राहक असली मैसेज की पहचान कर पाएंगे.


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