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1 अप्रैल 2022 से इरडा ने Surety Insurance बिजनेस के लिए जारी की नई गाइडलाइन
Bhumika Sahu
4 Jan 2022 5:30 AM GMT
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शुरिटी इंश्योरेंस एक अनुबंध से संबंधित है जो वादे को पूरा करने या डिफॉल्ट के मामले में किसी तीसरे व्यक्ति की लायबिलिटी का भुगतान करता है.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। बीमा नियामक इरडा ने शुरिटी इंश्योरेंस कारोबार और शुरिटी बॉन्ड बाजार का व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए. नियामक ने एक अधिसूचना में कहा कि इरडा (शुरिटी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स) दिशानिर्देश, 2022 एक अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे. शुरिटी इंश्योरेंस एक अनुबंध से संबंधित है जो वादे को पूरा करने या डिफॉल्ट के मामले में किसी तीसरे व्यक्ति की लायबिलिटी का भुगतान करता है.
दिशानिर्देशों के मुताबिक, शुरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स में अग्रिम भुगतान बॉन्ड, बिड बॉन्ड, कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड, कस्टम और कोर्ट बॉन्ड, परफॉर्मेंस बॉन्ड और रिटेंशन मनी शामिल होगी. बीमाकर्ताओं को शुरिटी इंश्योरेंस बिजनेस के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित अंडरराइटिंग की आवश्यकता होगी.
यहां जरूरी होते हैं शुरिटी बॉन्ड
शुरिटी बॉन्ड लाभार्थी को उन घटनाओं से बचाता है जो प्रिंसिपल के अंतर्गत दायित्वों को खराब करते हैं. शुरिटी बॉन्ड निर्माण या सेवा अनुबंधों से लेकर लाइसेंसिंग और वाणिज्यिक उपक्रमों तक अलग-अलग दायित्वों के प्रदर्शन की गारंटी देते हैं. शुरिटी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट सभी सरकारी और प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए ऑफर की जा सकती है. दिशानिर्देशों में कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड के अलावा, बीमाकर्ता कस्टम ड्यूटी या टैक्स बॉन्ट और कोर्ट बॉन्ड को अंडरराइट कर सकते हैं. साथ ही, गारंटी की सीमा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के 30 फीसदी से अधिक नहीं होनी चाहिए.
सीईओ, निदेशकों के रिम्यूनरेशन के नियमों को संशोधित किया
वहीं, इरडा ने निजी बीमा कंपनियों के गैर-कार्यकारी निदेशकों, प्रबंध निदेशकों, मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (सीईओ) और पूर्णकालिक निदेशकों के पारितोषिक (रिम्यूनरेशन) पर दिशानिर्देशों को संशोधित करने का प्रस्ताव रखा. प्रस्तावित दिशानिर्देशों के अनुसार, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंध निदेशकों और पूर्णकालिक निदेशकों के पारितोषिक को निश्चित वेतन, अन्य लाभ और परिवर्तनीय वेतन (वैरिएबल पे) के बीच विभाजित किया जाएगा.
इरडा के मसौदा प्रस्ताव के अनुसार, नियत वेतन युक्तिसंगत होना चाहिए और अन्य लाभ सहित सभी निश्चित मदों को निश्चित वेतन के हिस्से के रूप में माना जाना चाहिए. बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने गैर-कार्यकारी निदेशकों और प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी/बीमा कंपनियों के पूर्णकालिक निदेशकों के पारितोषिक पर दिशानिर्देश के मसौदे पर 19 जनवरी तक टिप्पणी मांगी है.
नियामक के प्रस्ताव के अनुसार, गैर-कार्यकारी निदेशक बैठक शुल्क और अन्य खर्चों के अलावा प्रति वर्ष 20 लाख रुपये तक के पारितोषिक के हकदार होंगे. प्रस्तावित दिशानिर्देशों में बोर्ड के अध्यक्ष के संबंध में कहा गया है कि पारितोषिक कंपनी के निदेशक मंडल तय कर सकते हैं.
स्वीट शेयर जारी करने से पहले लेनी होगी मंजूरी
गैर-कार्यकारी निदेशक कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजनाओं (ईएसओपी) के लिए पात्र नहीं होंगे. गैर-कार्यकारी निदेशकों को 'स्वीट शेयर' (बिना किसी राशि के या फिर बहुत कम मूल्य पर जारी शेयर) जारी करने से पहले नियामक की मंजूरी जरूरी होगी.
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