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रिटायरमेंट के बाद एनपीएस में निवेश है फायदेमंद, घर बैठे खुलवा सकते हैं खाता, जानिए प्रक्रिया
Bhumika Sahu
21 July 2021 4:04 AM GMT
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रिटायरमेंट के बाद भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश फायदेमंद हो सकता है. इसमें बेहतर रिटर्न मिलता है, साथ ही टैक्स में छूट भी मिलती है.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। रिटायरमेंट में बाद पैसों की होने वाली दिक्कतों से बचने और एक मंथली इनकम का जुगाड़ करने के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) एक बेहतर स्कीम है. ये ऐसे लोगों के लिए ज्यदाा फायदेमंद है जो प्राइवेट नौकरी करते हैं. इस स्कीम से आप अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं. इससे दूसरों पर निर्भर होने की चिंता भी दूर होगी. एनपीएस में निवेश की प्रक्रिया को सरकार ने और आसान बना दिया है. अब आप घर बैठे भी खाता खुलवा सकते हैं. एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन खोलने के लिए आवेदन करना होगा.
कैसे खोले ऑनलाइन अकाउंट
1.ईएनपीएस अकाउंट खोलने के लिए Enps.nsdl.com/eNPS या Nps.karvy.com लिंक पर क्लिक करें.
2.अब न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और अपनी डिटेल्स और मोबाइल नंबर भरें. आपका मोबाइल नंबर OTP से वैरिफाई होगा. इसके बाद अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल भरें.
3.अपने पोर्टफोलियो और फंड का चुनाव करें. अगर आप किसी को नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो नामांकित व्यक्ति का भी नाम भरें.
4.इंवेस्टमेंट के लिए आपने जिस अकाउंट की डिटेल भरी हैं, उस अकाउंट का कैंसल चेक की स्कैन कॉपी अपलोड करें. इसके साथ अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करें.
5.आप कितनी रकम से निवेश करना चाहते हैं इसका चुनाव करें और पैसे जमा करें. पेमेंट करने के बाद आपका परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जेनरेट हो जाएगा साथ ही आपको पेमेंट की रसीद भी मिलेगी.
6.इन्वेस्टमेंट करने के बाद 'e-sign/print registration form' पेज पर जाएं. यहां आप पैन और नेटबैंकिंग के साथ रजिस्टर कर सकते हैं. इससे आपकी केवाईसी (Know your customer) हो जाएगी.
7.एनपीएस अकाउंट खोलने की सुविधा आपको किस बैंक में मिल रही है इसकी डिटेल्स एनएसडीएल (NSDL) की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक की जा सकती है.
NPS पर पाएं टैक्स छूट का लाभ
एनपीएस पर इनकम टैक्स की धारा 80 CCD (1), 80 CCD (1B) और 80 CCD (2) के तहत टैक्स छूट मिलती है. अगर इसमें 1.50 लाख रुपये तक छूट पा सकते हैं. जिसमें 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट मिलती है. यानी NPS में निवेश कर 2 लाख रुपये की छूट का फायदा उठा सकते हैं.
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