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5 जबरदस्त स्कीम्स में निवेश करने पर शानदार रिटर्न के साथ मिलेगा टैक्स

Admin4
20 Feb 2023 1:22 PM GMT
5 जबरदस्त स्कीम्स में निवेश करने पर शानदार रिटर्न के साथ मिलेगा टैक्स
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बिज़नस। अगर आप अपनी गाढ़ी कमाई को कहीं निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके बहुत काम की साबित हो सकती है। इस खबर में हम आपको ऐसी कई योजनाओं की जानकारी देने जा रहे हैं, जिनमें निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स के तहत टैक्स छूट का लाभ मिलेगा। साथ ही आपको अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। जानिए ऐसी ही कुछ 5 टैक्स सेविंग स्कीम्स (Schemes For Tax Saving) के बारे में पूरी जानकारी। इसमें निवेश कर आपको टैक्स बचाने का मौका कैसे मिल रहा है।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जिसे एनपीए योजना के रूप में भी जाना जाता है। अगर आप सही समय पर इसमें निवेश करते हैं तो यह आपके बुढ़ापे में बड़ा सहारा बनेगा। इसमें आप रिटायरमेंट फंड और पेंशन दोनों का विकल्प चुन सकते हैं। सेवानिवृत्ति निधि का अनुपात 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इस योजना में निवेश करने पर आपको आयकर की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये की कर छूट की सुविधा मिलती है। साथ ही सेक्शन 80सीसीडी (ई) के तहत 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट मिलती है। ऐसे में आप कुल मिलाकर अधिकतम 2 लाख रुपये की छूट का लाभ उठा सकते हैं।
केंद्र सरकार की ओर से पोस्ट ऑफिस में कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। ऐसे में पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट स्कीम आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है। इसमें निवेश करने पर ग्राहकों को 7.60 फीसदी की ब्याज दर दी जा रही है. आप इस योजना में अधिकतम 5 साल के लिए अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। साथ ही टर्म डिपॉजिट स्कीम में निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये की छूट दी जाती है। साथ ही अच्छा रिटर्न भी मिलता है।
पब्लिक प्रॉविडेंट फंड स्कीम भी एक तरह की सरकारी स्कीम है। इसमें निवेश कर आप 15 साल की अवधि में शानदार रिटर्न का फायदा उठा सकते हैं। आप किसी भी सरकारी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर अपना खाता खुलवा सकते हैं। इस योजना पर 7.10 प्रतिशत ब्याज दर का लाभ मिलता है। इस स्कीम में आप 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक का निवेश कर सकते हैं। इस योजना में भी आपको आयकर की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये की छूट का लाभ मिलता है।
अगर आपको निवेश करना है तो आप ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। इसमें निवेश करने पर आपको आयकर की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये की छूट मिलेगी। इसमें आपको कम से कम 5 साल का निवेश करना होगा। इस स्कीम में 3 साल तक निवेश करने पर आप 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स सेविंग बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें आपको 10 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न मिलता है।
आप वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड स्कीम में भी निवेश कर सकते हैं। हालांकि इसमें निवेश की कोई सीमा नहीं है। इसमें निवेश करने पर आपको आयकर की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये की कटौती मिलती है। आप चाहें तो अपनी बेसिक सैलरी का 100 फीसदी वॉलेंटरी प्रोविडेंट फंड में निवेश कर सकते हैं। इससे आपको 8.10% का रिटर्न मिलेगा, जिसे आपके रिटायरमेंट फंड के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है।
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