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Retirement के बाद भी EPF पर मिलेगा ब्याज,जाने कब और कैसे मिलेगा लाभ

Renuka Sahu
11 July 2021 6:22 AM GMT
Retirement के बाद भी EPF पर मिलेगा ब्याज,जाने कब और कैसे मिलेगा लाभ
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फाइल फोटो 

रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मचारियों को एक तय पेंशन ​मिलती है. इससे बुढ़ापे का खर्चा आसानी से निकल जाता है. दरअसल, नौकरी के दौरान ईपीएफ खाते में सैलरी से कुछ अंश जमा होता है. इस हिस्से पर ब्याज मिलता है और बाद में यही पैसा पेंशन के रूप में मिलता है

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। रिटायरमेंट (Retirement) के बाद सरकारी कर्मचारियों को एक तय पेंशन ​मिलती है. इससे बुढ़ापे का खर्चा आसानी से निकल जाता है. दरअसल, नौकरी के दौरान ईपीएफ खाते में सैलरी से कुछ अंश जमा होता है. इस हिस्से पर ब्याज मिलता है और बाद में यही पैसा पेंशन के रूप में मिलता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी पीएफ पर ब्याज मिल सकता है. आइये जानते हैं कब और कैसे ये लाभ मिलता है.

कब और कौन पाएगा लाभ
गौरतलब है कि भारतीय भविष्य निधि (PF) कानून के तहत एक ईपीएफ खाता कर्मचारी को पेंशन पर तब तक ब्याज देता है जब तक उसकी उम्र 58 वर्ष से कम हो. जैसे अगर कोई 55 वर्ष में या फिर रिटायर होने से पहले ही नौकरी छोड़ दी है तब भी वे एक तय अवधि तक पीएफ पर ब्याज पा सकते हैं.
बिना कॉन्ट्रीब्यूशन भी मिलेगा ब्याज
नियमों के अनुसार अगर कोई कर्मचारी 55 साल की उम्र पूरी होने के बाद और 58 साल की उम्र पूरी होने से पहले या रिटायरमेंट से पहले नौकरी छोड़ दी है तो उस नौकरी से जुड़े पीएफ अकाउंट पर अगले 3 साल तक उन्हें ब्याज मिलता रहेगा. ऐसे में अगर आपका अकाउंट में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन न भी हो तो आपको ब्याज मिलता रहेगा.
कब नहीं मिलेगा ब्याज
नियम कहता है कि अगर आप 3 साल यानी 36 महीनों के अंदर पीएफ से पैसा नहीं निकलते हैं तो आपका ईपीएफ अकाउंट स्वतः निष्क्रिय यानी इनएक्टिव हो जाता है. ऐसे में आपके ईपीएफ अकाउंट पर कोई ब्‍याज नहीं मिलेगा. तो ध्यान दें कि ब्याज का लाभ उन्हें ही मिलेगा जो इस नियम के अंतर्गत आता है.
कब कर सकते हैं आवेदन
अगर कोई सदस्य स्थायी रूप से विदेश चला जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है. ऐसे हालात में अगर नॉमिनी ने 36 महीनों के अंदर पैसों पर क्लेम नहीं किया तो शेष जमा राशि की निकासी के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता है.
SCWF में चली जाती है रकम
इनएक्टिव पीएफ अकाउंट 7 साल तक इनएक्टिव माना जाता है. अगर आपके खाते से फंड का क्लेम नहीं किया जाता है तो ये रकम सीनियर सिटीजंस वेलफेयर फंड (SCWF) में चली जाती है. पीएफ अकाउंट की ट्रांसफर हुई बिना क्‍लेम वाली रकम 25 साल तक सीनियर सिटीजंस वेलफेयर फंड में रहती है. इस दौरान आप पीएफ अकाउंट होल्‍डर रकम पर दावा कर सकते हैं.


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