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बीमा संशोधन विधेयक शीतकालीन सत्र में पेश हो सकता है: सीतारमण

Kiran
15 Sept 2025 12:40 PM IST
बीमा संशोधन विधेयक शीतकालीन सत्र में पेश हो सकता है: सीतारमण
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New Delhi नई दिल्ली, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का प्रस्ताव करने वाला बीमा संशोधन विधेयक संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। संसद का शीतकालीन सत्र आमतौर पर नवंबर के उत्तरार्ध में शुरू होता है और क्रिसमस से पहले समाप्त होता है।
जब उनसे पूछा गया कि क्या बीमा क्षेत्र में एफडीआई को और उदार बनाने वाला विधेयक आगामी शीतकालीन सत्र में संसद में पेश किया जा सकता है, तो उन्होंने पीटीआई-भाषा से कहा, "मुझे उम्मीद है।" वित्त मंत्री ने इस वर्ष के बजट भाषण में, नई पीढ़ी के वित्तीय क्षेत्र सुधारों के तहत बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा को मौजूदा 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा था।
उन्होंने कहा, "यह बढ़ी हुई सीमा उन कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी जो अपना पूरा प्रीमियम भारत में निवेश करती हैं। विदेशी निवेश से जुड़ी मौजूदा सुरक्षा और शर्तों की समीक्षा की जाएगी और उन्हें सरल बनाया जाएगा।" अब तक, बीमा क्षेत्र ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के माध्यम से 82,000 करोड़ रुपये आकर्षित किए हैं। वित्त मंत्रालय ने बीमा अधिनियम, 1938 के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जिसमें बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को बढ़ाकर 100 प्रतिशत करना, चुकता पूंजी में कमी और एक समग्र लाइसेंस का प्रावधान शामिल है।
एक व्यापक विधायी प्रक्रिया के तहत, जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 और बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 में बीमा अधिनियम 1938 के साथ-साथ संशोधन किया जाएगा। एलआईसी अधिनियम में संशोधनों का प्रस्ताव है कि इसके बोर्ड को शाखा विस्तार और भर्ती जैसे परिचालन संबंधी निर्णय लेने का अधिकार दिया जाए। प्रस्तावित संशोधन मुख्य रूप से पॉलिसीधारकों के हितों को बढ़ावा देने, उनकी वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने और बीमा बाजार में अधिक कंपनियों के प्रवेश को सुगम बनाने पर केंद्रित है, जिससे आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।
ऐसे बदलाव बीमा उद्योग की दक्षता बढ़ाने, व्यापार करने में आसानी लाने और '2047 तक सभी के लिए बीमा' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बीमा की पहुँच बढ़ाने में मदद करेंगे। बीमा अधिनियम, 1938, भारत में बीमा के लिए विधायी ढाँचा प्रदान करने वाला प्रमुख अधिनियम है। यह बीमा व्यवसायों के संचालन हेतु ढाँचा प्रदान करता है और बीमाकर्ता, उसके पॉलिसीधारकों, शेयरधारकों और नियामक IRDAI के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है।
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