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उद्योग : एमएसएमई को 31 मार्च तक मिलेगा गारंटी वाला कर्ज

Shiddhant Shriwas
30 Sep 2021 6:08 AM GMT
उद्योग : एमएसएमई को 31 मार्च तक मिलेगा गारंटी वाला कर्ज
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मंत्रालय ने कहा कि योजना में संशोधन का उद्देश्य महामारी की दूसरी लहर से प्रभावित कंपनियों की मदद करना है। 

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। महामारी की दूसरी लहर से प्रभावित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को राहत देते हुए सरकार ने 4.5 लाख करोड़ रुपये की आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) की अवधि और छह महीने यानी 31 मार्च, 2022 तक के लिए बढ़ा दी है। योजना के तहत वितरण की अंतिम तिथि भी बढ़ाकर 30 जून, 2022 कर दी गई है।

वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि विभिन्न उद्योग निकायों और अन्य शेयरधारकों की मांग को देखते हुए ईसीएलजीएस की समय-सीमा 31 मार्च, 2022 या योजना के तहत 4.5 लाख करोड़ रुपये की गारंटी जारी होने तक (जो भी पहले हो) बढ़ाने का निर्णय किया गया है।

इन कंपनियों के लिए बढ़ा दायरा

ईसीएलजीएस 1.0 और 2.0 के तहत मौजूदा कर्जदार 29 फरवरी, 2020 या 31 मार्च, 2021 तक बकाया कुल ऋण का 10 फीसदी तक अतिरिक्त कर्ज ले सकते हैं।

जिन कंपनियों ने ईसीएलजएस (1.0 या 2.0) के तहत मदद नहीं ली है, वे 31 मार्च, 2021 तक बकाया ऋण का 30 फीसदी तक कर्ज ले सकती हैं।

ईसीएलजीएस 3.0 के तहत निर्धारित जिन कंपनियों ने योजना का पहले लाभ नहीं उठाया है, वे 31 मार्च, 2021 तक कुल बकाया ऋण का 40 फीसदी तक या 200 करोड़ रुपये कर्ज ले सकती हैं।

योजना का लाभ उठा चुके मौजूदा कर्जदार इन सीमाओं में अतिरिक्त कर्ज ले सकते हैं। उनकी कर्ज लेने की पात्रता बढ़ गई है क्योंकि समय-सीमा को 29 फरवरी, 2020 से बदलकर 31 मार्च, 2021 किया गया है।

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