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मृतकों का भी भरा जाता है इनकम टैक्स रिटर्न, जानिए नियम

Shiddhant Shriwas
10 Oct 2021 5:40 AM GMT
मृतकों का भी भरा जाता है इनकम टैक्स रिटर्न, जानिए नियम
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मृतक व्यक्ति का कानूनी वारिस या उत्तराधिकारी इनकम टैक्स की वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर करेगा और बताएगा कि वह कानूनी वारिस के तौर पर मृतक की ओर से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर रहा है.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। चौंकिए मत. किसी मृतक पर भी इनकम टैक्स लग सकता है. ऐसा नियम है. अगर जीवित रहते उस व्यक्ति की कमाई टैक्सबेल थी तो उसकी मृत्यु के बाद भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR file) करनी होती है. रिटर्न फाइल करने की जिम्मेदारी उस मृतक व्यक्ति के वारिस या उत्तराधिकारी की होती है. मृत्यु की तारीख तक उस व्यक्ति ने जो कमाई की होगी, उसकी ITR file करनी होगी.

इसके कुछ खास और जरूरी नियम हैं. मृतक व्यक्ति का कानूनी वारिस या उत्तराधिकारी इनकम टैक्स की वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर करेगा और बताएगा कि वह कानूनी वारिस के तौर पर मृतक की ओर से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर रहा है. यहां कानूनी वारिस या उत्तराधिकारी का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसे मृतक ने अपनी जिंदगी में कागजी कार्यवाही के अंतर्गत अपनी संपत्तियों का मालिक बनाया है. कई बार नॉमिनी और कानूनी वारिस को लेकर मतभेद होते हैं. कानून की नजर में कुछ कागजात हैं जो सिद्ध करते हैं कि कोई कानूनी वारिस है या नहीं.
कोर्ट से कानूनी उत्तराधिकार का सर्टिफिकेट जारी हुआ हो, लोकल रेवेन्यू अथॉरिटी से कानूनी वारिस का सर्टिफिकेट जारी हुआ हो, परिवार के जीवित सदस्यों के नाम स्थानीय रेवेन्यू ऑफिस से सर्टिफिकेट जारी किया गया हो, मृतक ने वसीयत में उत्तराधिकारी का नाम लिखा हो, राज्य या केंद्र सरकार की तरफ से फैमिली पेंशन का सर्टिफिकेट जारी किया गया हो, तो व्यक्ति अपने उत्तराधिकार का दावा कर सकता है.
वारिस के तौर पर रजिस्टर करें
सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं
कानूनी वारिस के तौर पर अपनी सभी जानकारी दर्ज करें
My Account में जाएं और अपने को रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर रजिस्टर करें
New Request को सेलेक्टर करें, Add/Register पर अपने को रिप्रेजेंटेटिव Register yourself on behalf of another person" को सेलेक्ट करें
एस्टेट ऑफ डिसिज्ड की कैटगरी में जाएं
अब एक पेज खुलेगा जिसमें मृतक का नाम, मृतक का पैन आदि की जानकारी भरनी होगी
इन कागजातों की होगी जरूरत
डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी
मृतक के पैन कार्ड की कॉपी
कानूनी उत्तराधिकारी के पैन कार्ड की कॉपी, एटेस्ट भी करना होगा
कानूनी वारिस का सर्टिफिकेट
इसके बाद सबमिट का बटन दबा दें. टैक्स डिपार्टमेंट से एक मैसेज आएगा जिसमें एक ट्रांजेक्शन आईडी होगी. आपकी रिक्वेस्ट मंजूर होने के बाद कानूनी वारिस का दर्ज मिल जाएगा.

कैसे फाइल करें ITR
इनकम टैक्स की साइट से मृतकों के लिए जारी आईटीआर फॉर्म डाउनलोड करें. इसे भरें और एक्सएमएल फाइल में बदल लें
अब इनकम टैक्स की वेबसाइट https://incometaxindiaefilling.gov.in पर जाएं
कानूनी वारिस के तौर पर अपनी सभी जानकारी को यहां दर्ज करें
e-file पर जाएं और रिटर्न को अपलोड कर दें
जहां PAN लिखा हो वहां मृतक का पैन लिखें और एक्सएमएस फाइल सेलेंक्ट करें
आईटीआर फॉर्म नाम में आईटीआर 1, 2, 3 या मृतक जिसके योग्य हों उसे भर दें
अब एसेसमेंट ईयर भरें
इस एक्सएमएल फाइल को अपलोड करें
मृतक की आईटीआर को कानूनी उत्तराधिकारी डिजिटली साइन कर सकते हैं. इसके लिए वारिस को अपना डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इस्तेमाल करना होगा
अंत में Submit का बटन दबा दें


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