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इनकम टैक्स रिटर्न 2.38 करोड़ टैक्सपेयर्स ने भरा, 31 दिसंबर है लास्ट डेट
Bhumika Sahu
9 Nov 2021 6:41 AM GMT
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ITR: IT डिपार्टमेंट ने अपने ट्वीट में कहा, हम आपसे ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपना आईटीआर दाखिल करने का आग्रह करते हैं, अगर अभी तक दाखिल नहीं किया गया है.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) की ई-फाइलिंग पोर्टल पर असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए 2.38 करोड़ से अधिक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) प्राप्त हुए हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है. असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए IT रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को 31 दिसंबर, 2021 है. सीबीडीटी (CBDT) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, अगर कोई इंडिविजुअल टैक्सपेयर 31 दिसंबर, 2021 की ITR दाखिल करने की समय सीमा से चूक जाता है, तो उन्हें विलंब शुल्क का भुगतान करना होगा और विलंबित आईटीआर दाखिल करना होगा.
IT डिपार्टमेंट ने अपने ट्वीट में कहा, हम आपसे ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपना आईटीआर दाखिल करने का आग्रह करते हैं, अगर अभी तक दाखिल नहीं किया गया है. शुरुआत में, यह 31 जुलाई 2021 था, लेकिन अब कोई 31 दिसंबर 2021 तक फाइल कर सकता है.
आईटी डिपार्टमेंट के मुताबिक, 2.08 करोड़ से ज्यादा आईटीआर वेरिफाइड हुए हैं. 1.68 करोड़ से ज्यादा आईटीआर प्रोसेस्ड हुए. वहीं 64 लाख से ज्यादा रिफंड जारी किए जा चुके हैं.
ITR फाइल करते समय इन दस्तावोजों को रखें अपने पास
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, सभी जरूरी दस्तावेजों को अपने पास रखना महत्वपूर्ण है. ज्यादातर सैलरी पाने वाले टैक्सपेयर्स आईटीआर-1 फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं. और उसमें ज्यादातर जानकारी पहले से भरी होती है.
सरकार के नए लॉन्च किए गए ई-फाइलिंग पोर्टल में भी आईटीआर-1 में डेटा पहले से भरा रहता है. हालांकि, यह ध्यान में रखें कि नए टैक्स फाइलिंग पोर्टल में कई तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, जिनकी वजह से आपको आईटीआर फॉर्म में पहले से भरी डिटेल्स को चेक कर लेना चाहिए. आइए उन दस्तावेजों को जानते हैं, जिन्हें आपको अपने आईटीआर को फाइल करने से पहले रखना चाहिए.
इनकम टैक्स पोर्टल पर तुरंत अपडेट करें ये जानकारी
इनकम टैक्स का नया पोर्टल (New Income Tax portal) लॉन्च होने के साथ ही कुछ नए नियम भी बनाए गए हैं जिनकी अनदेखी करने पर ITR फाइल नहीं होगी. यूजर चाहे जितने भी टेक्निकल एक्सपर्ट हों, लेकिन उन्हें बदलावों पर गौर करना होगा, बदलाव के मुताबिक पोर्टल में अपडेट करना होगा, तभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR filing) हो सकेगी.
नए इनकम टैक्स पोर्टल पर आप तब तक आईटीआर फाइलिंग ITR filing नहीं कर सकते, जब तक अपने बैंक अकाउंट की जानकारी अपडेट नहीं करते. यही वजह है कि कई लोग कई-कई दिनों से नए पोर्टल पर टैक्स फाइल कर रहे हैं, लेकिन उनका आईटीआर अभी तक लटका हुआ है. एक बार चेक कर लें कि नए पोर्टल में बैंक की डिटेल अपडेट है या नहीं. अगर नहीं है तो बैंक अकाउंट को अपडेट करें, फिर आईटीआर फाइल करें, आपका काम आसानी से हो जाएगा.
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