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वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए आयकर दाखिल करने की समय सीमा (31 जुलाई) समाप्त हो गई है। जिन लोगों ने समय पर अपना आईटीआर दाखिल किया है, और अपने टैक्स रिफंड का दावा किया है, वे उत्सुकता से अपने खाते में पैसे जमा होने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हालांकि, एक छोटी सी गलती आपके टैक्स रिफंड के पैसे मिलने की संभावना को बर्बाद कर सकती है।
यदि आपने अपना आईटीआर दाखिल किया है लेकिन आपने इसे सत्यापित नहीं किया है, तो तीन चीजें हो सकती हैं जिनके बारे में आप चिंतित होंगे:
1. एक आईटीआर जो दाखिल किया गया है लेकिन सत्यापित नहीं है, उसे अमान्य माना जाता है
2. आईटीआर सत्यापित नहीं होने पर आपके आईटीआर को प्रोसेसिंग के लिए नहीं लिया जाएगा।
3. साथ ही, यदि आपने किसी प्रकार के टैक्स रिफंड का दावा किया है, तो यह आपके खाते में क्रेडिट नहीं किया जाएगा या आपको नहीं दिया जाएगा। टैक्स रिफंड तभी दिया जाता है जब आपने सत्यापित किया हो कि आपके आईटीआर को आईटी विभाग द्वारा "प्रोसेसिंग कन्फर्मेशन" मिला है।
यदि आपने अभी तक अपना आईटीआर सत्यापित नहीं किया है, तो आप निम्नलिखित 6 तरीकों से ऐसा कर सकते हैं। आपको इसे भौतिक रूप से आयकर कार्यालय में भेजने की भी आवश्यकता नहीं होगी। बस ई-सत्यापन विधि का पालन करें।
अपने आईटीआर को ई-सत्यापित करने के लिए 6 तरीके देखें
1. डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) का उपयोग करके ई-सत्यापन करें
2. आधार ओटीपी जनरेट करने के बाद ई-सत्यापन करें
3. मौजूदा आधार ओटीपी का उपयोग करके ई-सत्यापन करें
4. मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (EVC) का उपयोग करके ई-सत्यापन करें
5. बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (ईवीसी) उत्पन्न करने के बाद ई-सत्यापन
6. डीमैट खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (ईवीसी) उत्पन्न करने के बाद ई-सत्यापन
इस वर्ष आपने जो आईटीआर दाखिल किया होगा वह आकलन वर्ष 2022-2023 के लिए है या वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच अर्जित आय के लिए है।
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