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Income Tax: टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश करना ही टैक्स बचाने का एकमात्र तरीका नहीं है, आप कुछ विशेष खर्चे करके भी टैक्स बचा सकते हैं

Tulsi Rao
9 Sep 2021 5:58 PM GMT
Income Tax: टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश करना ही टैक्स बचाने का एकमात्र तरीका नहीं है, आप कुछ विशेष खर्चे करके भी टैक्स बचा सकते हैं
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टैक्स से बचने के लिए हर कोई कोशिश करता है. अधिकर लोग टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश भी करते हैं. हालांकि टैक्स के बोझ को कम करने का यही एकमात्र तरीका नहीं है. इसके अलावा आप खर्च करके भी टैक्स बचा सकते हैं

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। How to Save Tax: टैक्स से बचने के लिए हर कोई कोशिश करता है. अधिकर लोग टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश भी करते हैं. हालांकि टैक्स के बोझ को कम करने का यही एकमात्र तरीका नहीं है. इसके अलावा आप खर्च करके भी टैक्स बचा सकते हैं. हम आपको ऐसे ही 5 खर्चों के बारे में बताएंगे जो आपको टैक्स छूट दिलाते हैं. जानते हैं इनके बारे में: -

माता-पिता के इलाज का खर्च
आप अगर इन खर्चों को फाइनेंस करते हैं तो आप उन पर टैक्स में छूट क्लेम कर सकते हैं.
धारा 80डी के तहत यह छूट मिलती है. 50 हजार रुपये तक का डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है.
यह ध्यान रखें कि अगर ये खर्चें हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर हैं तो उसे इसमें जोड़ा नहीं जाएगा.
स्टाम्प ड्यूटी
नया घर खरीदने पर स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करना होता है. इन पर भी टैक्स छूट पाई जा सकती है.
धारा 80सी के तहत यह लाभ मिलता है. आप एक साल में 1.5 लाख रुपये तक पर टैक्स छूट ले सकते हैं.
जिस वित्त वर्ष में घर खरीदा गया है उसी वित्त वर्ष में ये डिडक्शन क्लेम करनी होगी. बाद में इसका फायदा नही मिलेगा.
मां-बाप को दिया हुआ ब्याज
घर खरीदने के लिए मां-बाप से लोन लिया है, तो उन्हें दिए गए ब्याज पर भी इनकम टैक्स में छूट ली जा सकती है.
2 लाख रुपये तक की छूट धारा 24बी के तहत मिल सकती है.
हालांकि यह फायदा उठाने के लिए आपके पास मां-बाप को ब्याज चुकाए जाने का सर्टिपिकेट होना जरूरी है.
मां-बाप को दिया गया किराया
वे लोग जो अपने माता-पिता के घर में रहत हे टैक्स बचा सकते हैं.
ऐसे लोग अपने मां-बाप को किराया देना दिखा सकते हैं और उस पर टैक्स का लाभ ले सकते हैं.
सेक्शन 10(13ए) के तहत यह लाभ लिया जा सकता है. इसके तहत आप कंपनी की तरफ से मिले एचआरए या बेसिक सैलरी का 50 फीसदी या अपनी सैलरी के 10 फीसदी से अधिक जितना आपने रेंट दिया है, उसमें जो भी कम हो, उतना एचआरए क्लेम कर सकते हैं.
प्री नर्सरी की फीस
छोटे बच्चों के प्ले स्कूल, प्री-नर्सरी और नर्सरी की फीस पर भी टैक्स छूट पाई जा सकती है.
यह लाभ धारा 80सी के तहत मिलता है, जिसके तहत आप अधिकतम 5 लाख रुपये पर टैक्स छूट पा सकते हैं.
यह लाभ केवल दो बच्चों तक की फीस पर मिलता है.
अगर बच्चे जुड़वा हो जाते हैं तो तीन बच्चों तक ये लाभ लिया जा सकता है.


Tulsi Rao

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