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आयकर विभाग ने इन लोगों को भेजा नोटिस

Apurva Srivastav
2 Oct 2023 3:49 PM GMT
आयकर विभाग ने इन लोगों को भेजा नोटिस
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आयकर विभाग: आयकर विभाग का एक्शन प्लान शुरू हो गया है। इनकम टैक्स की पुरानी व्यवस्था के तहत सरकार ने इनकम टैक्स बचाने के लिए कई उपाय बताए हैं.
ऐसे में घर किराये पर लेना भी एक बेहतर विकल्प है. इसके लिए आपको फरवरी या मार्च में अपने नियोक्ता को हाउस रेंट रसीद जमा करनी होगी। इसके अलावा नौकरीपेशा लोग अन्य दस्तावेज भी जारी कराते हैं।
ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि लोग मकान मालिक से रसीद लेने के बजाय खुद ही फर्जी हाउस रेंट रसीद तैयार कर अपनी कंपनी में जमा कर देते हैं। लेकिन आपकी ये चालाकी अब आपको बड़ी मुसीबत में डालने वाली है.
करदाताओं से मांगे जा रहे दस्तावेज
इस तरह की धोखाधड़ी पर नजर रखने के लिए आयकर विभाग एक खास सॉफ्टवेयर की मदद ले रहा है. इस सॉफ्टवेयर से करदाताओं द्वारा जमा किए गए फर्जी दस्तावेजों का पता लगाना आसान हो गया है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आयकर विभाग ऐसे करदाताओं को नोटिस भेज रहा है. उनसे टैक्स छूट दावों से जुड़े दस्तावेज मांगे जा रहे हैं.
इन दस्तावेजों की जांच की जा रही है
आयकर विभाग फर्जी दस्तावेजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। आयकर विभाग जिन फर्जी दस्तावेजों पर नजर रख रहा है, उनमें मकान किराए की रसीदें, आधिकारिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए सहायकों को नियुक्त करने की रसीदें और गृह ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज की रसीदें शामिल हैं।
ये नोटिस आकलन वर्ष 2022-23 से संबंधित हैं और ये नोटिस आईटी अधिनियम की धारा 133(6) के तहत भेजे जा रहे हैं। इस कानून के तहत, कर निर्धारण अधिकारी को किसी विशेष अवधि के दौरान किए गए लेनदेन के कुछ विवरणों के बारे में जानकारी मांगने का अधिकार है।
यह छूट 1 लाख रुपये से कम किराए पर उपलब्ध है
वेतनभोगी वर्ग के लोगों को आयकर विभाग से आईटी अधिनियम की धारा 10 (13ए) के तहत घर के किराए पर कर लाभ भी मिलता है। इस कानून के तहत अगर आपके घर का किराया 1 लाख रुपये सालाना से ज्यादा है तो आपको मकान मालिक का पैन कार्ड देना होगा.
अगर किराया 1 लाख रुपये से कम है तो मकान मालिक का पैन बताने की जरूरत नहीं है. ऐसे में लोग 1 लाख रुपये से कम किराया दिखाकर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के नाम पर फर्जी हाउस रेंट रसीद तैयार कर लेते हैं.
आय विभाग ने इस फर्जीवाड़े को पकड़ा
वहीं, आयकर विभाग को एक और तरह का फर्जीवाड़ा भी देखने को मिला है, जिसमें जिन लोगों के पास अपना घर है, वे भी हाउस रेंट स्लिप देकर टैक्स छूट ले रहे हैं.
आयकर विभाग की कंप्यूटर डेटा जांच में ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है, इसलिए उन्हें नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है.
सीबीडीटी के सेंट्रल एक्शन प्लान के मुताबिक, फील्ड अधिकारी टैक्स आधार बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं.
HRA पर धोखाधड़ी क्यों होती है?
मकान किराये को लेकर धोखाधड़ी का सबसे बड़ा कारण यह है कि इसके जरिए काफी टैक्स बचाया जा सकता है। मान लीजिए आपने अपने घर का किराया 20 हजार रुपये प्रति माह यानी 2.40 लाख रुपये प्रति वर्ष दिखाया है तो इस रकम पर आपको सीधे तौर पर टैक्स नहीं लगेगा.
बशर्ते आपको कंपनी से कम से कम 2.40 लाख रुपये का मकान किराया भत्ता मिल रहा हो। हालांकि, अगर आपने कम किराया चुकाया है तो आपको इस पूरी रकम पर क्लेम नहीं मिलता है.
जुर्माना कितना है?
यदि कोई कर्मचारी कर देनदारी कम करने के लिए संस्थान में फर्जी प्रतिपूर्ति बिल जमा करता है तो यह आय छुपाने के समान है। इस मामले में असेसमेंट ऑफिसर (आयकर अधिकारी) जांच शुरू कर सकता है. इसके बाद करदाता को बिल के असली होने का प्रमाण देना होगा।
यदि बिल फर्जी पाए गए तो जुर्माना लगाया जाएगा। यदि आय कम बताई गई है तो धारा 270ए (1) के तहत यह 50 प्रतिशत तक हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर फर्जी बिल जमा करता है और अपनी आय के बारे में गलत जानकारी देता है तो उसे 200 रुपये तक का जुर्माना देना होगा.
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