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आयकर विभाग ने Taxpayers के लिए विस्तारित दाखिल तिथियाँ प्रदान

Usha dhiwar
29 July 2024 8:42 AM GMT
आयकर विभाग ने Taxpayers के लिए विस्तारित दाखिल तिथियाँ प्रदान
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Income tax department: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट: जबकि आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की मानक समय सीमा आम तौर पर 31 जुलाई होती है, आयकर विभाग करदाताओं की विशिष्ट श्रेणियों के लिए विस्तारित दाखिल तिथियाँ प्रदान करता है। इसमें ऐसे व्यक्ति और व्यवसाय शामिल हैं जिन्हें अपने वित्तीय रिकॉर्ड को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता होती है। 31 जुलाई के बाद कौन ITR दाखिल कर सकता है? ऑडिट की आवश्यकता वाले व्यक्ति और व्यवसाय Business: इन करदाताओं के पास अपना ITR दाखिल करने के लिए 31 अक्टूबर तक का समय है। यह विस्तार उन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ ऑडिट प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय देता है। अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन में शामिल व्यवसाय: इन संस्थाओं को अक्सर ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए व्यापक दस्तावेज़ीकरण और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। उनके लिए 30 नवंबर की विस्तारित समय सीमा है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि नियत तिथि के बाद अपना ITR दाखिल करने पर जुर्माना लगेगा। जुर्माने की राशि आपकी आय के स्तर पर निर्भर करती है। यदि आप अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की 31 जुलाई की समय सीमा से चूक गए हैं, तो भी आप विलंबित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। यहाँ विवरण और याद रखने योग्य महत्वपूर्ण तिथियाँ दी गई हैं:

विलंबित रिटर्न Delayed Returns
अंतिम तिथि: आप आकलन वर्ष के 31 दिसंबर तक विलंबित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 (आकलन वर्ष 2024-25) के लिए, विलंबित रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2024 है।
जुर्माना: यदि आप 31 जुलाई के बाद लेकिन 31 दिसंबर से पहले अपना ITR दाखिल करते हैं, तो 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। 5 लाख रुपये तक की कुल आय वाले करदाताओं के लिए, जुर्माना 1,000 रुपये तक सीमित है।
विलंबित रिटर्न दाखिल करने के चरण आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएँ: आयकर विभाग ई-फाइलिंग
लॉगिन/रजिस्टर: उपयोगकर्ता आईडी के रूप में अपने पैन का उपयोग करें।
संबंधित फ़ॉर्म चुनें: अपनी आय के स्रोतों के आधार पर उपयुक्त ITR फ़ॉर्म चुनें।
आकलन वर्ष चुनें: सुनिश्चित करें कि आपने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए AY 2024-25 चुना है। विवरण भरें: अपनी आय का विवरण दर्ज करें, कटौती का दावा करें और देय कर की गणना करें। कर का भुगतान करें: लागू ब्याज और दंड के साथ किसी भी बकाया कर का भुगतान करें। रिटर्न जमा करें: रिटर्न को ऑनलाइन सत्यापित करें और जमा करें। आप आधार OTP, नेट बैंकिंग के माध्यम से EVC का उपयोग कर सकते हैं या CPC, बेंगलुरु को ITR-V की हस्ताक्षरित भौतिक प्रति भेज सकते हैं। नियत तिथि के बाद भी अपना ITR दाखिल करने से उच्च दंड से बचने में मदद मिलती है और आप कर विनियमों का अनुपालन करते हैं
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