आयकर विभाग ने Taxpayers के लिए विस्तारित दाखिल तिथियाँ प्रदान
Income tax department: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट: जबकि आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की मानक समय सीमा आम तौर पर 31 जुलाई होती है, आयकर विभाग करदाताओं की विशिष्ट श्रेणियों के लिए विस्तारित दाखिल तिथियाँ प्रदान करता है। इसमें ऐसे व्यक्ति और व्यवसाय शामिल हैं जिन्हें अपने वित्तीय रिकॉर्ड को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता होती है। 31 जुलाई के बाद कौन ITR दाखिल कर सकता है? ऑडिट की आवश्यकता वाले व्यक्ति और व्यवसाय Business: इन करदाताओं के पास अपना ITR दाखिल करने के लिए 31 अक्टूबर तक का समय है। यह विस्तार उन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ ऑडिट प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय देता है। अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन में शामिल व्यवसाय: इन संस्थाओं को अक्सर ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए व्यापक दस्तावेज़ीकरण और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। उनके लिए 30 नवंबर की विस्तारित समय सीमा है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि नियत तिथि के बाद अपना ITR दाखिल करने पर जुर्माना लगेगा। जुर्माने की राशि आपकी आय के स्तर पर निर्भर करती है। यदि आप अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की 31 जुलाई की समय सीमा से चूक गए हैं, तो भी आप विलंबित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। यहाँ विवरण और याद रखने योग्य महत्वपूर्ण तिथियाँ दी गई हैं: