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Mumbai मुंबई, 1 मई: आयकर विभाग ने कर निर्धारण वर्ष (एवाई) 2025-26 के लिए आईटीआर फॉर्म 1 और 4 को अधिसूचित किया है, जिसे सालाना 50 लाख रुपये तक की कुल आय वाले व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा दाखिल किया जाना है। अब एक वित्तीय वर्ष में 1.25 लाख रुपये तक का दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पाने वाले व्यक्ति भी आईटीआर-1 दाखिल कर सकते हैं। पहले ऐसे व्यक्तियों को आईटीआर-2 दाखिल करना होता था। अधिसूचना के साथ, 2024-25 वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) में 50 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्ति, एचयूएफ, फर्म और व्यवसाय और पेशे से आय वाले लोग वित्तीय वर्ष में अर्जित आय के लिए आईटी रिटर्न दाखिल करना शुरू कर सकते हैं। आईटीआर फॉर्म 1 (सहज) और आईटीआर फॉर्म 4 (सुगम) सरल फॉर्म हैं जो बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम करदाताओं की जरूरतों को पूरा करते हैं। सहज को ऐसे निवासी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है, जिसकी वार्षिक आय 50 लाख रुपये तक हो और जो वेतन, एक घर की संपत्ति, अन्य स्रोतों (ब्याज) और कृषि आय से 5,000 रुपये प्रति वर्ष तक की आय प्राप्त करता हो।
सुगम को ऐसे व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) और फर्मों (सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) के अलावा) द्वारा दाखिल किया जा सकता है, जिनकी कुल वार्षिक आय 50 लाख रुपये तक हो और व्यवसाय और पेशे से आय हो। आईटीआर-2 उन व्यक्तियों और एचयूएफ द्वारा दाखिल किया जाता है, जिनकी व्यवसाय या पेशे से लाभ और प्राप्ति से आय नहीं होती है। “केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आकलन वर्ष (एवाई) 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिससे विशेष रूप से इक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड से दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) वाले वेतनभोगी करदाताओं को लाभ होगा।
टैक्स और कंसल्टिंग फर्म एकेएम ग्लोबल के पार्टनर-टैक्स संदीप सहगल ने कहा, “नवीनतम संशोधनों के साथ, व्यक्ति अब सरल आईटीआर-1 (सहज) या आईटीआर-4 (सुगम) फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं, यदि धारा 112ए के तहत उनका एलटीसीजी 1.25 लाख रुपये से अधिक नहीं है और उनके पास आगे ले जाने या सेट ऑफ करने के लिए कोई पूंजीगत घाटा नहीं है।” सहगल ने आगे कहा कि “यह परिवर्तन कर दाखिल करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है, जिससे यह छोटे निवेशकों और वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए अधिक सुलभ और कम बोझिल हो जाता है, जिससे समय पर और सटीक अनुपालन को बढ़ावा मिलता है।”
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