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इनकम टैक्स विभाग ने ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए जारी किया आईटीआर -1
Tara Tandi
24 May 2023 9:57 AM GMT
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इनकम टैक्स विभाग ने वित्त वर्ष 2022-23 और एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए ऑनलाइन आयकर रिटर्न भरने के लिए ऑनलाइन आईटीआर -1 और आईटीआर -4 फॉर्म जारी कर दिया है. ऐसे टैक्सपेयर्स जिन्हें आईटीआर -1 और आईटीआर - 4 के जरिए ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना है वे अब ऑनलाइन फॉर्म के एक्टिवेट होने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.
इनकम टैक्स विभाग ने ई-फाइलिंग वेबसाइट पर ये जानकारी देते हुए बताया कि एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए ऑनलाइन आईटीआर -1 और आईटीआर -4 को इनेबल्ड कर दिया गया है. ये ऑनलाइन फॉर्म में प्रीफिल्ड डाटा है. जिसमें फॉर्म -16 के मुताबिक सैलेरी, सेविंग अकाउंट से अर्जित ब्याज से आय और फिक्स्ड डिपॉजिट के जरिए मिले ब्याज इनकम शामिल है. ऑनलाइन फॉर्म एक्सेल यूटिलिटी फॉर्म से अलग है. एक्सेल यूटिलिटी फॉर्म को टैक्सपेयर्स को डाउनलोड करना होता है. उसके बाद उसमें जरुरी जानकारियां भरने के बाद ई-फाइलिंह वेबसाइट पर अपलोड करना होता है.
एक्सेल यूटिलिटी फॉर्म के मुकाबले ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म आईटीआर दाखिल करने के लिए बेहद सरल माना जाता है. इस में दी जानकारियों को फॉर्म -16 के साथ एनुअल इनफॉरमेशन स्टेटमेंट (AIS) में दी गई जानकारियों के साथ मिलाना होता है जिससे ये पता लग सके जो कि टैक्सपेयर्स टैक्स विभाग के साथ जो जानकारी साझा कर रहा है वो सही है या नहीं.
आईटीआर -1 के जरिए वे टैक्सपेयर्स रिटर्न भरेंगे जिनकी सालाना इनकम 50 लाख रुपये तक है जिसमें सैलरी इनकम, एक हाउस प्रॉपर्टी और ब्याज जैसे दूसरे सोर्स और 5 हजार रुपये तक कृषि आय है शामिल है. ITR Form 4 के जरिए इंडिविजुअल और HUF (हिंदू अविभाजित परिवार) और वैसे फर्म (एलएलपी को छोड़कर) जिनकी बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम 50 लाख रुपये है वे आयकर रिटर्न भर सकते हैं. ये इनकम 44AD, 44DA और 44AE के तहत बिजनेस या किसी प्रोफेशन से होनी चाहिए और कृषि आय 5000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
Tara Tandi
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