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आयकर विभाग ने स्टार्टअप कंपनियों की तरफ से निवेशकों को जारी किए निर्देश

Khushboo Dhruw
26 Sep 2023 4:16 PM GMT
आयकर विभाग ने स्टार्टअप कंपनियों की तरफ से निवेशकों को जारी किए निर्देश
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आयकर विभाग; आयकर विभाग ने स्टार्टअप कंपनियों की तरफ से निवेशकों को जारी किए जाने वाले शेयरों के मूल्यांकन से संबंधित नए एंजल टैक्स नियमों को अधिसूचित किया है।
अधिसूचना के मुताबिक आयकर विभाग ने स्टार्टअप कंपनियों द्वारा निवासी और अनिवासी निवेशकों को जारी इक्विटी और अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय तरजीही शेयरों (सीसीपीएस) के मूल्यांकन के लिए नियमों को अधिसूचित किया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की जारी अधिसूचना में आयकर अधिनियम के नियम 11 यूए में बदलाव के तहत यह प्रावधान किया गया है। इसके तहत अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय तरजीही शेयरों का मूल्यांकन भी उचित बाजार मूल्य पर आधारित हो सकता है।
क्या होता है एंजल टैक्स
एक स्टार्टअप कंपनी के शेयरों की बिक्री से उचित बाजार मूल्य से मिलने वाली पूंजी पर वसूले जाने वाले टैक्स को एंजल टैक्स कहा जाता है। पहले एंजल टैक्स सिर्फ स्थानीय निवेशकों पर ही लगता था, लेकिन चालू वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में इसका दायरा बढ़ाकर इसे विदेशी निवेशकों पर भी लगाने का प्रावधान किया गया था।
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