व्यापार

आयकर अधिनियम 2025 अधिसूचित, 1 अप्रैल से होगा लागू

Kiran
23 Aug 2025 2:13 PM IST
आयकर अधिनियम 2025 अधिसूचित, 1 अप्रैल से होगा लागू
x
New Delhi नई दिल्ली, सरकार ने आयकर अधिनियम, 2025 को आधिकारिक रूप से अधिसूचित कर दिया है। यह अधिनियम आयकर कानून के प्रावधानों को समेकित और संशोधित करता है और छह दशक से भी अधिक पुराने आयकर अधिनियम, 1961 का स्थान लेता है। विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा जारी एक राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, इस अधिनियम को 21 अगस्त को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। नया सरलीकृत अधिनियम, जो 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगा, कोई नई कर दर नहीं लगाता है और केवल भाषा को सरल बनाता है, जिससे आयकर कानूनों को समझना आसान हो जाता है।
नया अधिनियम अनावश्यक प्रावधानों और पुरानी भाषा को हटाता है और 1961 के आयकर अधिनियम में धाराओं की संख्या 819 से घटाकर 536 और अध्यायों की संख्या 47 से घटाकर 23 कर देता है। नए आयकर अधिनियम में शब्दों की संख्या 5.12 लाख से घटाकर 2.6 लाख कर दी गई थी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद को बताया था, "ये बदलाव सिर्फ़ सतही नहीं हैं; ये कर प्रशासन के प्रति एक नए, सरलीकृत दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। यह सरल और ज़्यादा केंद्रित क़ानून पढ़ने, समझने और लागू करने में आसान बनाने के लिए बनाया गया है।"
Next Story