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ओमिक्रोन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए EPFO ने अपने कर्मचारियों को यह अनुमति दी
Kajal Dubey
16 Jan 2022 4:13 AM GMT
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EPFO ने कर्मचारियों के लिए नई सुविधा की शुरूआत
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। कोरोना महामारी (Corona Pandemic) शुरू होने के बाद से ही हम सभी के जीवन में अनिश्चितता बहुत ज्यादा बढ़ गई है. साल की शुरुआत होने के बाद से कोरोना के बढ़ते मामलों (Corona Increasing Cases) ने सभी की परेशानियां भी बढ़ा दी है. हालांकि कोरोना के ओमिक्रोन वेरिएंट (Omicron Variant) को डेल्टा वेरिएंट (Delta Variant) से कम खतरनाक माना जा रहा है लेकिन, सरकार ने अभी से ही इसे लेकर तैयारी पूरी कर ली है. इस मामले में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने लोगों के लिए नई सुविधा शुरू की है. इसके मुताबिक कोरोना के शिकार होने पर और मेडिकल इमरजेंसी (Medical Emergency) की स्थिति पर कर्मचारियों को दोगुने पैसे निकालने की अनुमति मिल गई है.
ओमिक्रोन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए EPFO ने अपने कर्मचारियों को यह अनुमति दी है. बता दें कि इससे पहले कोरोना की दूसरी लहर के समय भी ईपीएफ से जुड़े कर्मचारियों को नॉन रिफंडेबल एडवांस निकालने की इजाजत दे दी गई थी. इस अनुमति में कहा गया है कि कोरोना से पैदा हुई अनिश्चितता के कारण कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organisation) के सभी मेंबर्स कोरोना के दौरान किसी भी इमरजेंसी में दोगुने पैसे निकाल सकते हैं. बता दें कि अभी यह सुविधा दोगुना तक या दो बार एडवांस पैसे निकालने तक मिल रही है. पहले यह सुविधा केवल एक बार ही मिलती थी. लेकिन, कोरोना के बाद से बदले हालात को देखते हुए सरकार ने नियमों में बदलाव किया है.
साल 2020 में शुरू की गई सुविधा
इस सुविधा को पहली बार साल 2020 में मार्च के महीने में शुरू किया गया था. इसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना या PMGKY के अंतर्गत शुरू किया था. इसके मुताबिक EPFO के कर्मचारी अपने अकाउंट से तीन महीने की बेसिक सैलरी और DA का पैसा निकाल सकते हैं. इसके अलावा ईपीएफ अकाउंट (EPF Account) बैलेंस का 75 फीसदी दोनों में से जो भी कम हो उन पैसों को निकाला जा सकता है. इन पैसों को निकलने के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं.
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इस तरह ऑनलाइन निकाले जा सकते हैं पैसे
-EPFO से पैसे निकालने के लिए सबसे पहले ई-सेवा पोर्टल https://unifiedportal-mem.epiindia.gov.in/memberinterface/ के बेवसाइट पर जाएं.
-इसके बाद Online Services पर जाकर ऑप्शन चुनें (फॉर्म -31, 19,10 सी और 10 डी).
-इसके बाद यहां आपको अपना नाम नाम, डेट ऑफ बर्थ और आपके आधार नंबर और बैंक डिटेल्स दर्ज करें.
-'Certificate of Undertaking' पर क्लिक करें.
-इसके बाद PF Advance (Form 31) पर क्लिक करें.
-इसके बाद महामारी का प्रकोप (COVID-19)' के रूप में पैसे निकालने के ऑप्शन को चुनें.
-इसके बाद मोबाइल नंबर और OTP आएगा इसे दर्ज करें.
-इसके बाद इसे Submit कर दें. पैसे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे.
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