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सरकार की इस योजना में बुजुर्गों को हर महीने मिलेगी 3000 रुपये की पेंशन,

Apurva Srivastav
1 July 2023 3:24 PM GMT
सरकार की इस योजना में बुजुर्गों को हर महीने मिलेगी 3000 रुपये की पेंशन,
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केंद्र सरकार भारत के असंगठित श्रमिकों के लिए प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना संचालित कर रही है। इस योजना का उद्देश्य असंगठित मजदूरों को वृद्धावस्था और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। मिली जानकारी के मुताबिक इस योजना के तहत देशभर में करीब 42 करोड़ असंगठित कामगार हैं. यहां जानें प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में सारी जानकारी…
स्वैच्छिक एवं अंशदायी योजना
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत कोई भी व्यक्ति इसमें पैसा निवेश कर सकता है। अंशदायी योजना का मतलब है कि आपको इसमें निवेश करना होगा, जिसमें लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु के बाद यानी परिपक्वता अवधि के बाद पेंशन के रूप में हर महीने 3,000 रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित राशि मिलेगी। वहीं, लाभार्थी की असामयिक मृत्यु की स्थिति में उसकी पत्नी या पति को पारिवारिक पेंशन के रूप में 50 प्रतिशत पेंशन मिलेगी।
सरकारी पेंशन योजना
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत आवेदक को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने एक निश्चित पेंशन मिलती है। इस योजना के तहत केवल असंगठित श्रमिक ही आवेदन कर सकते हैं।
योजना का लाभ उठाने की मुख्य शर्तें
निवेश के लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
आवेदक की मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम होनी चाहिए।
आवेदक किसी संगठित क्षेत्र (ईपीएफओ/एनपीएस/ईएसआईसी का सदस्य) में कार्यरत नहीं होना चाहिए।
आवेदन आयकर के दायरे में नहीं आता है.
आवेदन के लिए आधार कार्ड और आईएफएससी के साथ बचत बैंक खाता/जन-धन खाता नंबर होना जरूरी है.
यहां आवेदन करने का सबसे आसान तरीका दिया गया है
पीएम मानधन योजना के तहत आवेदन करने के लिए नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाना होगा। खाता खोलने के लिए आपको आधार, पासपोर्ट साइज फोटो, बचत या जनधन खाता, बैंक पासबुक या चेक, बैंक स्टेटमेंट की फोटोकॉपी अपने साथ ले जानी होगी। प्रारंभिक योगदान राशि ग्राम स्तरीय उद्यमी (वीएलई) को नकद में दी जाएगी।
इन लोगों को लाभ मिलेगा
असंगठित श्रमिक जैसे घरेलू श्रमिक, सड़क विक्रेता, मध्याह्न भोजन श्रमिक, हेड लोडर, ईंट भट्ठा श्रमिक, मोची, कचरा बीनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन श्रमिक, कृषि, निर्माण श्रमिक, बीड़ी, हथकरघा में काम करने वाले श्रमिक और चमड़े का काम करने वाले या इसी तरह के अन्य व्यवसाय करने वाले लोग इस योजना के तहत अपना खाता खोल सकते हैं।
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