व्यापार

हॉलमार्किंग से जुड़ी जरूरी बातें, उद्योग संगठन ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को लिखा खत कहां BIS वेबसाइट के FAQ गायब मिली

Bhumika Sahu
4 July 2021 4:22 AM GMT
हॉलमार्किंग से जुड़ी जरूरी बातें, उद्योग संगठन ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को लिखा खत कहां BIS वेबसाइट के FAQ गायब मिली
x
हॉलमार्किंग को लेकर लोगों की ओर से पूछ जाने वाले सवालों के जवाब के लिए बीआईएस ने अपनी वेबसाइट पर एफएक्यू तैयार किया है. उद्योग संगठन का आरोप है कि इसमें जरूरी बातों का जिक्र नही है.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। आभूषणों की शुद्धता की पहचान के लिए हॉलमॉर्किंग होना बेहद जरूरी है. सरकार के नियमों के मुताबिक गहनों पर मार्क को लेकर कुछ गाइडलाइन भी तय की गई है. जिसकी जानकारी ग्राहकों को होनी चाहिए. मगर भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) की वेबसाइट के FAQ (बार-बार पूछे जाने वाले सवाल) से हॉलमार्किंग से जुड़ी मजहत्वूपर्ण बातें नदारद दिखीं. ऐसे में उद्योग संगठन ने उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) को खत लिखकर अपनी समस्याएं बताई.

पत्र में कहा गया है कि वेबसाइट और FAQ में कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु शामिल नहीं हैं, जिनपर 15 जून को अंशधारकों तथा सरकार के बीच हुई बैठक में चर्चा हुई थी. एफएक्यू में काफी पेंच है और अस्पष्टता है. इससे सर्राफा कारोबारियों में असमंजस है.ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल (GJC) के चेयरमैन आशीष पेठे ने कहा, "सर्राफा कारोबारियों का पंजीकरण और बीआईएस के साथ कोई नवीकरण नहीं है, जिसका बीआईएस की वेबसाइट पर एफएक्यू में उल्लेख नहीं है. इसके अलावा हॉलमार्किंग सिर्फ बिक्री के पहले बिंदु पर लागू होगी इस बात का जिक्र भी एफएक्यू से गायब है."
इन तथ्यों का नहीं है जिक्र
उद्योग संगठन का आरोप है कि वितरण, भंडारण, परिवहन और आभूषणों की बिक्री के लिए प्रदर्शनी (बीआईएस कानून, 2016 की धारा 15 के तहत) को अभी एफएक्यू से हटाया नहीं गया है. इसके अलावा निर्माताओं को हॉलमार्क वाले आभूषणों में अपने स्वयं के लोगो का उपयोग करने और बी 2 बी (व्यवसाय से व्यवसाय) ग्राहक लोगो और लॉगिन के उपयोग के बारे में भी उल्लेख नहीं किया गया है.
उन्होंने यह भी दावा किया कि बीआईएस ने एएचसी के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से ज्वैलर्स पर छह अंकों का एचयूआईडी शुरू करना शुरू कर दिया है. बीआईएस अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, 'अनिवार्य प्रणाली के तहत' शीर्षक के तहत उल्लेख करते हैं कि पंजीकृत जौहरी को हॉलमार्किंग के लिए सामान भेजने से पहले बीआईएस पोर्टल पर जाना होगा और सॉफ्टवेयर पर आभूषण आइटम, टुकड़े और वजन अपलोड करना होगा. हालांकि, पहले की चर्चाओं के दौरान, यह स्पष्ट किया गया था कि HUID और डिजिटलाइजेशन केवल हॉलमार्किंग केंद्रों तक ही सीमित होगा और इसमें कोई जौहरी शामिल नहीं होगा.


Next Story