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समयसीमा 6 जनवरी को रही है, अगर आपने वेरिफिकेशन नहीं कराया है, तो तुरंत करा लें
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। Mobile SIM Card Rule: डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम (DoT) ने पिछले साल 7 दिसंबर को नया आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि 9 से अधिक सिम कार्ड (Sim Cards) रखने वाले यूजर्स को सिम कार्ड वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य है. यह नियम 7 दिसंबर को लागू कर दिया गया और बता दें कि नियम लागू होने के 30 के दिन अंदर ही वेरिफिकेशन करवाना है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो सिम कार्ड बंद करने के आदेश दिए गए हैं. समयसीमा 6 जनवरी को रही है, अगर आपने वेरिफिकेशन नहीं कराया है, तो तुरंत करा लें.
7 जनवरी से पहले कराएं सिम कार्ड वेरिफिकेशन
अगर आपके नाम से 9 से ज्यादा सिम रजिस्टर्ड हैं, तो आपको सबसे पहले सिम वेरिफिकेशन कराना होगा. अगर 7 जनवरी से पहले ऐसा नहीं करते हैं, तो आउटगोइंग सर्विस को बंद कर दिया जाएगा. इसके साथ ही इनकमिंग कॉल सर्विस को 45 दिन में बंद करने का आदेश दिया गया है. अगर आप सिम कार्ड का इस्तेमाल नहीं करते तो सिम सरेंडर का भी ऑप्शन दिया गया है.
इन लोगों को मिलेगा एक्ट्रा टाइम
अगर आप वेरिफाई नहीं करेंगे, तो 60 दिन के अंदर सिम कार्ड बंद करने के आदेश दिए गए हैं. बता दें, बीमार, इंटरनेशनल रोमिंग और विकलांग व्यक्तियों को 30 दिनों का अतिरिक्त समय दिया जाएगा.
शिकायत मिलने पर 15 दिन में बंद होगा सिम कार्ड
अगर बैंक, लॉ इन्फोर्समेंट या फिर किसी वित्तीय संस्थान द्वारा अगर मोबाइल नंबर की शिकायत होती है तो यूजर के सिम कार्ड पर आउटगोइंग कॉल सर्विस 5 दिन में बंद हो जाएगी. वहीं इनकमिंग कॉल सर्विस 10 दिन में बंद होगी. यानी सिम कार्ड 15 दिन में पूरी तरह बंद हो जाएगा
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