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दरअसल यह सारा नियम एनपीसीआई के उस नियम पर आधारित
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। यह खबर प्राइवेट क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंकिंग कंपनी आईसीआईसीआई बैंक ICICI Bank के ग्राहकों के लिए बहुत अहम है. बैंक ने एक मैसेज में अपने ग्राहकों को लोन और उसकी ईएमआई EMI के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है. बैंक ने कहा है कि बैंकी की छुट्टी का दिन हो या काम का दिन, ईएमआई को जमा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यानी कि छुट्टी वाले दिन भी अगर आपका ईएमआई का ड्यू डेट है तो पैसे हर हाल में जमा कराने होंगे.
आईसीआईसीआई बैंक ने इस बारे में नेशनल पेमेंटे कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के एक निर्देश का हवाला दिया है. बैंक ने कहा है कि एनपीसीआई के एक संशोधित निर्देश के मुताबिक सभी ईएमआई का डेबिट पहले से तय ड्यू डेट पर होगा. ड्यू डेट किसी छुट्टी वाले दिन भी पड़ती है तो ईएमआई का पैसा चुकाना होगा. ईएमआई से जुड़ा यह नया नियम ग्राहकों के लिए 1 सितंबर 2021 से लागू हो रहा है. अगर कोई ग्राहक इस बात के इंतजार में है कि ईएमआई वाले दिन छुट्टी है तो पेमेंट में कुछ मोहलत मिलेगी तो ऐसा नहीं है. अगर मोहलत के चक्कर में रहे और ड्यू डेट को छुट्टी मानकर पैसे जमा नहीं कराए तो बैंक आप पर जुर्माना लगा सकता है.
दरअसल यह सारा नियम एनपीसीआई के उस नियम पर आधारित है जिसमें ऐलान हुआ है कि रविवार हो या छुट्टी का कोई और दिन. अब कर्मचारियों की सैलरी पहले से निश्चित तारीख को ही आएगी. रविवार को एक तारीख है पड़ती है, तब भी सैलरी बैंक खाते में आएगी. पहले 30, 31 या 1 तारीख को बैंक की छुट्टी होने पर कर्मचारियों को अगले दिन का इंतजार करना पड़ता था, जिससे उन्हें अगले दिन सैलरी मिलती थी. अब ऐसा नहीं होगा. रिजर्व बैंक ने इसका पूरा नियम बदल दिया है जो 1 अगस्त से लागू हो गया है. रिजर्व बैंक के नए नियम के हिसाब से अब सैलरी के लिए एक दिन का इंतजार नहीं करना होगा और छुट्टी के दिन भी ट्रांजेक्शन हो पाएगा. रिजर्व बैंक के इस नए सिस्टम का नाम नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउसेज यानी कि NACH है.
एनएसीएच को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI संचालित करता है. NACH के जरिये अधिकतर लोगों को डिविडेंड, पेंशन और सैलरी को उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है. इसी सिस्टम के जरिए इलेक्ट्रिसिटी, गैस, टेलीफोन, पानी, लोन की ईएमआई, म्यूचुअल फंड्स में निवेश और इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान होता है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने फैसला लिया है कि एक अगस्त से नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच) हफ्ते के सातों दिन काम करेगा. वहीं अब शनिवार, रविवार या किसी छुट्टियों के कारण आपका वित्तीय लेनदेन नहीं रुकेगा.
इसी नियम के अंतर्गत आईसीआईसीआई बैंक ने अपने ग्राहकों को बताया है कि एनपीसीआई के नए निर्देश के मुताबिक अब छुट्टी वाले दिन भी ईएमआई का पैसा डेबिट होगा और इस दिन पर छुट्टी का नियम लागू नहीं होगा. अगर ग्राहकों ने ऑटो डेबिट का ऑप्शन चुना है तो ठीक है. अगर ऐसा नहीं किया है तो ध्यान दें कि छुट्टी वाले दिन भी आपका ईएमआई डेबिट होगा. इसमें किसी तरह की कोताही न बरतें क्योंकि यह भारी जुर्माने को आमंत्रित कर सकता है.
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