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IL&FS को लगा झटका, तीन अन्य लोगों पर लगे 32 करोड़ रुपए का जुर्माना

Neha Dani
5 July 2021 6:09 AM GMT
IL&FS को लगा झटका, तीन अन्य लोगों पर लगे 32 करोड़ रुपए का जुर्माना
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बिजनेस भी नहीं ला सकेगी.

सेबी ने आईएलएंडएफएस सिक्योरिटीज सर्विसेज लिमिटेड (आईएसएसएल), अलायड फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एएफएसपीएल) और तीन अन्य लोगों पर 32 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना, इन तीन कंपनियों की म्यूचुअल फंड इकाइयों के कथित धोखाधड़ी के साथ किए गए हस्तांतरण के सिलसिले में लगाया गया है.

इसके अलावा पूंजी बाजार नियामक ने उनके खिलाफ कई निर्देश भी जारी किए. सेबी ने दो जुलाई को आईएसएसएल; आईएफएसपीएल और उसके तीन निदेशकों के खिलाफ दो अलग-अलग आदेश जारी किए. नियामक ने 20 फरवरी, 2017 से आठ फरवरी, 2019 के बीच मामले की विस्तृत जांच करने के बाद ऐसा किया.

2 साल तक नहीं बना सकेंगे नया ग्राहक
आईएसएसएल मामले में मंजूरी देने वाला सदस्य है जबकि आईएफएसपीएल डिपॉजिटरी प्रतिभागी है. सेबी ने आईएसएसएल पर 26 करोड़ रू का जुर्माना लगाते और कुछ निर्देश जारी करते हुए कहा कि उसका आदेश उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किसी भी आदेश के अधीन होगा.
सेबी ने साथ ही आईएसएसएल पर दो साल के लिए कोई नया ग्राहक हासिल करने पर रोक लगा दी है. यह कुछ शर्तों के अधीन होगा.
सेबी के आदेश के मुताबिक एएफएसपीएल पर तीन करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है. साथ ही उसके प्रबंध निदेशक अवनीश कुमार मिश्रा पर तीन करोड़ रुपए, उसके दो निर्देशकों – हिमांशु अरोड़ा पर 14 लाख रुपए और जितेंद्र तिवारी पर सात लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है. दरअसल बाजार नियामक सेबी समय समय पर बाजार से जुड़ें उत्पादों में पार्दर्शिता लाने और निवेशकों के हित में कई बड़े फैसले लेती है. वहीं ILF&S की बात करें तो कंपनी पहले से ही कर्ज समेत कई तरह की मुसीबतें झेल रही है. ऐसे समय में अब सेबी के फैसले के बाद कंपनी के लिए अगले दो साल तक म्युचुअल फंड कारोबार में कोई नया ग्राहक नहीं बना सकने के कारण और मुसबीत बढ़ेगी. दरअसल कंपनी अपने म्युचुअल फंड कारोबार को विस्तार करने की योजना बना रही थी. अब वो दो साल तक इस योजना को आगे नहीं बढ़ा सकेगी साथ ही दो साल तक कोई नया बिजनेस भी नहीं ला सकेगी.

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