व्यापार

IL&FS को हरियाणा सरकार से मिले 1925 करोड़, सुप्रीम कोर्ट में था मामला

Shiddhant Shriwas
28 Jun 2021 6:54 AM GMT
IL&FS को हरियाणा सरकार से मिले 1925 करोड़, सुप्रीम कोर्ट में था मामला
x
Gurgaon Metro Project मामले में IL&FS को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से तात्कालिक आधार पर 1925 करोड़ रुपए का पेमेंट किया गया है. 26 मार्च 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में IL&FS के हक में फैसला सुनाया था.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क।कर्ज के बोझ से दबी इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (IL&FS) को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) से गुड़गांव मेट्रो परियोजना में 'संबंध-विक्षेदन' के लिए भुगतान के रूप में 1,925 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं. कंपनी ने रविवार को यह जानकारी दी.

दो चरण की गुड़गांव मेट्रो परियोजना का विकास IL&FS की अनुषंगियों और विशेष इकाइयों (एसपीवी)…रैपिड मेट्रो रेल गुड़गांव लि. (आरएमजीएल) तथा रैपिड मेट्रो रेल गुड़गांव साउथ लि. (आरएमजीएसएल) के जरिए किया जा रहा था. HSVP की ओर से शर्तें और दायित्व न पूरा किए जाने से इन कंपनियों ने परियोजना के लिए विशेष सुविधा के करार से अपने को 20219 में अलग कर लिया. इन कंपनियों ने समझौते की शर्त न पूरे होने के कारण हुए इस विच्छेद के लिए हरियाणा सरकार से सम्बंध समाप्ति के मुआवजे की मांग की थी.
यह भुगतान एस्क्रो खाते में मिला है, जो उच्चतम न्यायालय के 26 मार्च, 2021 के आदेश के अनुरूप है. न्यायालय ने गुड़गांव मेट्रो परियोजना में IL&FS के पक्ष में फैसला सुनाया था. कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में HSVP को कुल बकाया ऋण का 80 प्रतिशत यानी 1,925 करोड़ रुपए तीन माह के भीतर दोनों विशेष इकाइयों के एस्क्रो खाते में जमा कराना होगा
Next Story