x
कई लोगों के रिश्तेदार या घरवाले विदेश में रहते हैं. इस वजह से उन्हें कई बार विदेश में पैसे भी भेजने होते हैं, लेकिन
कई लोगों के रिश्तेदार या घरवाले विदेश में रहते हैं. इस वजह से उन्हें कई बार विदेश में पैसे भी भेजने होते हैं, लेकिन उन्हें बाहर पैसे भेजने के टैक्स के बारे में जानकारी नहीं होती है. अगर आपको भी बाहर पैसा भेजना है तो आपको नियम ध्यान रखना आवश्यक होता है. ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि विदेश पैसे भेजने के क्या नियम हैं और आप किस तरह से पैसे भेज सकते हैं.
कई बार लोगों को ये भी दिक्कत होती है कि विदेश में आपको भारतीय मुद्रा के हिसाब से पैसा भेजना होगा या फिर आपको विदेशी मुद्रा के हिसाब से पैसे देने होंगे. बता दें कि अगर एनआरआई आपको पैसे भेजते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर आप पैसे भेज रहे हैं तो कई नियमों को पालन करना होता है.
एनआरआई लोगों के लिए दो तरह के अकाउंट होते हैं, जिनका नाम है NRE यानी नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल और NRO यानी नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी. एक अकाउंट होता है NRE, जिसमें आप सीधे पाउंड में या कोई भी विदेशी मुद्रा में पैसे भेज सकते हैं. इसमें आप विदेशी करेंसी रख सकते हैं. इसके अलावा दूसरा अकाउंट होता है NRE, जो भारतीय कंपनी की ओर से खोल जाता है और इसमें आप भारतीय मुद्रा में पैसे जमा करवा सकते हैं. इसके बाद आप दोनों खातों में पैसा भेज सकते हैं.
गिफ्ट डीड भी बनवा लें
अगर आप बाहर पैसे भेजते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है. आपको NRE अकाउंट में विदेशी करेंसी रख सकते हैं. अपनी बचत से बेटे को पैसा भेजने पर भी टैक्स नियम है. ऐसे में भी आपको 15CA और 15CB भरना होता है. अगर आप यह पैसा गिफ्ट कर रहे हैं तो आपको एक गिफ्ट डीड भी देनी होती है, इससे भविष्य में जांच से बचा सकता है और आपको कोई दिक्कत नहीं होती है.
कितना लगता है टैक्स?
देश से बाहर 7 लाख रुपये से ज्यादा पैसा भेजने पर TCS काटा जाएगा. अगर आप 7 लाख रुपये से ज्यादा भेज रहे हैं तो आपसे 5 फीसदी तक टीसीएस लगता है. यह कुछ दिन में आपके अकाउंट में दिखेगा और आप इसे टैक्स एडजस्टमेंट के रूप में काम ले सकता है और आप इसका रिफंड भी ले सकते हैं. आप ढ़ाई लाख अमेरिकी डॉलर रुपये तक पैसे आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं और अगर इससे ज्यादा पैसे भेजने हैं तो आपको आरबीआई से इजाजत लेनी होती है.
Next Story