दस हजार रुपये का 'उत्सव कार्ड' चाहिए, तो करनी होगी बड़ी मशक्कत
जनता से रिश्ता वेबडेस्क| केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को बतौर फेस्टिवल एडवांस 'उत्सव कार्ड' देने की घोषणा की है। इस कार्ड में दस हजार रुपये की राशि रहेगी। सरकार ने यह भरोसा भी दिलाया है कि इस अग्रम राशि पर ब्याज नहीं लगेगा। उत्सव कार्ड की घोषणा के दो दिन बाद वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने यह कार्ड जारी करने के लिए 'स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर' यानी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के बारे में बताया है।
यह प्रक्रिया इतनी जटिल है कि संबंधित मंत्रालय या विभाग के आहरण और वितरण अधिकारी (डीडीओ) को एसबीआई से ये 'उत्सव कार्ड' जारी कराने के लिए खूब पसीना बहाना पड़ेगा। प्रत्येक कार्ड के लिए कई तरह की जानकारी बैंक को देनी होंगी। कर्मचारियों को यह कार्ड बंद लिफाफे में मिलेगा। इसमें 'पिन' भी रहेगा। व्यय विभाग ने यह भी कहा है कि हर एक कार्ड की एवज में बैंक को 36 रुपये और जीएसटी अदा करना होगा। हालांकि यह राशि संबंधित मंत्रालय या विभाग वहन करेगा।
व्यय विभाग के मुताबिक, केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों में उत्सव कार्ड के लिए बनाई गई 'एसओपी' भेज दी गई है। इसकी सारी जिम्मेदारी डीडीओ के कंधों पर रहेगी। ये कार्ड किसे चाहिए और उसके लिए दस्तावेज तैयार हैं, ये सब काम डीडीओ देखेंगे। सभी कर्मियों से पूछकर डीडीओ निकटवर्ती एसबीआई की शाखा में संपर्क करेगा। यदि उसका खाता वहां है तो उसे आसानी से कार्ड मिल जाएंगे। अगर पहले से उसका खाता वहां नहीं है तो उसे खाता खुलवाना पड़ेगा।
हालांकि इस प्रक्रिया में समय लग सकता है, इसलिए ये प्रावधान किया गया है कि डीडीओ, निकटवर्ती एसबीआई शाखा की जानकारी यानी ब्रांच का नाम और आईएफएससी कोड बताकर कार्ड लेने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।
बैंक और संबंधित विभाग में समन्वय बना रहे, इसके लिए 'सिंगल प्वाइंट ऑफ कॉन्टैक्ट' की व्यवस्था की गई है। ई मेल के जरिए ये जानकारी सभी कर्मचारियों को दे दी जाएगी। उत्सव कार्ड लेने के लिए डीडीओ को प्रत्येक कर्मचारी की जानकारी एक फॉरमेट में डालनी होगी। एसबीआई के दो अधिकारी, जिनमें एजीएम और डीजीएम शामिल हैं, उनके पास ई मेल द्वारा वह फॉरमेट भेजना होगा। इसके बाद एसबीआई 'उत्सव कार्ड' जारी करेगा।
मुख्य शाखा से ये कार्ड डीडीओ की निकटवर्ती ब्रांच में पहुंचेंगे। डीडीओ को कार्ड हासिल करने से पहले ब्रांच डेबिट ऑथराइजेशन और कार्ड का नंबर लिखकर चेक देना होगा। एसओपी की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी भी बैंक में जमा करानी पड़ेगी। यदि कोई डीडीओ बैंक के साथ खाता मेन्टेन नहीं रखता है तो उसे कार्ड लेने के लिए बैंकर चेक या सरकारी चेक देना होगा। बैंक यह कार्ड तभी जारी करेगा, जब उसे डीडीओ के जरिए यह भरोसा मिलेगा कि पेमेंट वापस आ जाएगी। ये सभी आदेश मौजूदा वित्तीय वर्ष में ही लागू होंगे।