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अगर आपसे गलत UPI Payment हो जाये, जाने क्या है इसका उपाय

Admindelhi1
17 April 2024 3:15 AM GMT
अगर आपसे गलत UPI Payment हो जाये, जाने क्या है इसका उपाय
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यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) के जरिए कहीं से भी किसी को पैसे भेजना आसान हो गया है

बिज़नस: डिजिटल इंडिया के तहत हम सभी तेजी से डिजिटल होते जा रहे हैं। कई काम लंबी कतारों में खड़े होने के बजाय अपने फोन से ही मिनटों में निपटा रहे हैं. यहां तक कि कोई भी लेन-देन करने के लिए भी हम डिजिटल तरीका अपनाने लगे हैं और इसके लिए यूपीआई अहम भूमिका निभा रहा है. यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) के जरिए कहीं से भी किसी को पैसे भेजना आसान हो गया है। यह तरीका न सिर्फ आसान है बल्कि हमारा समय बचाने में भी मददगार है।हालाँकि, ऑनलाइन तरीका अपनाने में हमारे लिए समस्या तब बढ़ जाती है जब हम गलती से किसी गलत नंबर या यूपीआई आईडी पर पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करें? किससे शिकायत करें? गलत नंबर पर भेजा गया पैसा कैसे वापस पाएं? ऐसे तमाम सवाल परेशान करने वाले हो जाते हैं, लेकिन परेशान होने की बजाय आपको कुछ टिप्स अपनाने चाहिए। आइए जानते हैं उन टिप्स के बारे में जिनसे आप अपना पैसा वापस पा सकते हैं।

UPI से गलत पेमेंट होने पर क्या करें?

बैंक के सर्विस कॉल सेंटर पर कॉल करके शिकायत दर्ज कराएं।

एनपीसीआई पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें।

आप UPI सेवा प्रदाता से भी संपर्क कर सकते हैं।

UPI पेमेंट गलत होने पर यहां करें शिकायत

गलत UPI पेमेंट की स्थिति में आप टोल फ्री नंबर 18001201740 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इस नंबर पर कॉल करके आपको पेमेंट से जुड़ी पूरी जानकारी साझा करनी होगी.

गलत भुगतान का पैसा कैसे वापस पाएं?

RBI के मुताबिक, गलत पेमेंट की स्थिति में यूजर को सबसे पहले अपने पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क करना चाहिए. इस तरह आप जल्दी रिफंड पा सकते हैं. यदि आपने Google Payment (GPay), Paytm, PhonePe या किसी अन्य UPI ऐप के माध्यम से गलत भुगतान किया है, तो आपको तुरंत ग्राहक सेवा सहायता से संपर्क करना चाहिए।

गलत भुगतान की शिकायत कब करें?

आरबीआई के नियमों के मुताबिक, गलत यूपीआई ट्रांजैक्शन होने पर तुरंत शिकायत की जानी चाहिए। हालाँकि, यदि आपको बाद में पता चलता है कि आपने गलत भुगतान किया है, तो आप लेनदेन के 3 दिनों के भीतर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। हालांकि, शिकायत करने पर पैसा वापस मिलेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है।

एनपीसीआई पोर्टल पर शिकायत करें

अपने बैंक या भुगतान सेवा प्रदाता के साथ शिकायत दर्ज करने के अलावा, आप नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत करने के लिए आपको एनपीसीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहां आपको “Get in contact” का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें। इसके बाद मांगी गई सभी जानकारी दर्ज करें।सबमिट करने के बाद, आगे बढ़ें और शिकायत अनुभाग में लेनदेन विवरण जैसे यूपीआई लेनदेन आईडी, वर्चुअल भुगतान पता, हस्तांतरित राशि, तिथि, ईमेल आईडी और फोन नंबर आदि दर्ज करें। सबमिशन के साथ शिकायत दर्ज की जा सकती है।

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