अगर आपको अभी तक इनकम Tax रिफंड नहीं मिला तो जाने इनके पीछे का कारण
Business बिजनेस: आकलन वर्ष 2024-25 के लिए कर सत्र समाप्त होने के साथ, कई करदाता Taxpayers अपने आयकर रिफंड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आपके रिफंड में देरी हो सकती है, जिनमें से एक दोषपूर्ण आयकर रिटर्न (ITR) का मुद्दा है। 31 जुलाई, 2024 को समय सीमा से पहले 7 करोड़ से अधिक ITR दाखिल किए गए थे। 23 अगस्त तक, आयकर विभाग ने इनमें से 5.34 करोड़ रिटर्न संसाधित किए थे। फिर भी, 2 करोड़ से अधिक सत्यापित ITR संसाधित नहीं हुए हैं। इस देरी का एक महत्वपूर्ण कारण इस वर्ष कर विभाग द्वारा भेजे गए 'दोषपूर्ण ITR' नोटिसों में वृद्धि है। दोषपूर्ण ITR क्या है? एक दोषपूर्ण ITR वह होता है जिसमें फ़ॉर्म या शेड्यूल में अधूरी या असंगत जानकारी होती है, या अन्य मुद्दे होते हैं जो रिटर्न को सही तरीके से संसाधित होने से रोकते हैं। जब आयकर विभाग किसी दोष की पहचान करता है, तो वे करदाता के पंजीकृत ईमेल या डाक के माध्यम से आयकर अधिनियम की धारा 139(9) के तहत एक नोटिस भेजते हैं। इस नोटिस को ई-फाइलिंग पोर्टल पर भी देखा जा सकता है।