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अगर आपने घर हाल ही में बदला है तो जानें- कैसे वोटर ID कार्ड में ऑनलाइन अप्डेट करें

Teja
13 Jan 2022 8:39 AM GMT
अगर आपने घर हाल ही में बदला है तो जानें- कैसे वोटर ID कार्ड में ऑनलाइन अप्डेट करें
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देश के पांच राज्यों में चुनाव नजदीक हैं और अगर आप पांच राज्यों- उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के मतदाता हैं


जनता से रिश्ता वेबडेस्क | देश के पांच राज्यों में चुनाव नजदीक हैं और अगर आप पांच राज्यों- उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के मतदाता हैं तो आपका वोटर आईडी/ईपीआईसी कार्ड अप-टू-डेट (Epic Card Up-to-date) होना चाहिए. EPIC (इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड) नंबर वोटर आईडी कार्ड नंबर है. आपका वोटर आईडी अप-टू-डेट (Voter ID Card) होने के लिए, आपका आवासीय पता आपके चुनावी वार्ड या मंडल या विधानसभा क्षेत्र को तय करने वाले मुख्य मानदंडों में से एक है.
अपने वर्तमान निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करने करने के लिए, आपके पते पर उस निर्वाचन क्षेत्र का विवरण और पता होना चाहिए.
यदि आपने अपना निवास हाल ही में बदला है तो आपको इसे अपने मतदाता पहचान पत्र पर अप्डेट करवाना होगा. ताकि आपके सही चुनावी वार्ड का पता लगाया जा सके.
नए पते का एपिक प्राप्त करने के लिए उपयोगकर्ता को माइग्रेशन भरना होगा. फॉर्म भरने के लिए उपयोगकर्ताओं को ईमेल आईडी का उपयोग करके उन्हें मतदाता पोर्टल (https://voterportal.eci.gov.in) पर पंजीकृत करना होगा और नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा:
उपयोगकर्ता को "अन्य स्थान पर स्थानांतरित" फॉर्म का चयन करना होगा
उपयोगकर्ता को वोटर आईडी कार्ड नंबर प्रदान करने की आवश्यकता है
उपयोगकर्ता प्राप्त किए गए विवरण को सत्यापित करेगा
दो के अनुसार विकल्प का चयन करें, "विधानसभा क्षेत्र के बाहर स्थानांतरित" और "विधानसभा क्षेत्र के भीतर स्थानांतरित".
उपयोगकर्ता नया पता भरेगा, एक फोटो अपलोड करना होगा, और संबंधित दस्तावेज अपलोड करना पड़ेगा.
अंत में उपयोगकर्ता भरे हुए विवरण को सत्यापित करेगा और फॉर्म जमा करेगा.
स्टेटस ट्रैकिंग के लिए रेफरेंस आईडी जेनरेट हो जाएगी
बता दें, चुनाव आयोग की वेबसाइट में उल्लेख किया गया है कि एक ही निर्वाचन क्षेत्र में निवास के एक स्थान से दूसरे निवास स्थान पर जाने के मामले में आपको फॉर्म 8ए भरना होगा. जबकि (नाम, फोटो, आयु, एपिक नंबर, पता, जन्म तिथि, आयु, रिश्तेदार का नाम, संबंध का प्रकार, लिंग) में कोई भी परिवर्तन करने के लिए, आपको फॉर्म 8 भरना होगा.



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