
x
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। Income Tax Department: जीवनयापन करने के लिए पैसों की जरूरत सभी को होती है. ऐसे में कुछ लोग बिजनेस करते हैं तो कुछ लोग रोजगार का रास्ता अपनाते हैं. वहीं जो लोग रोजगार के जरिए पैसा कमाते हैं उनकी आय का साधन उनकी सैलरी ही होती है. ऐसे लोगों को नौकरीपेशा कहा जाता है. हालांकि अब इन्हीं नौकरीपेशा लोगों को जिनकी हर महीने सैलरी आती है उनको अब तीन हफ्ते के भीतर ही एक जरूरी काम भी निपटाना होगा. अगर ये जरूरी काम तीन हफ्ते के भीतर नहीं निपटाया गया तो जुर्माना देना पड़ सकता है.
लग सकता है जुर्माना
अगर लोगों की आमदनी हो रही है तो लोगों को उस आय पर टैक्स भी देना होता है. इसके लिए हर साल लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करना होता है. वहीं अब इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख भी नजदीक आ रही है. वहीं आखिरी तारीख से पहले ही आईटीआर दाखिल करना फायदे का सौदा साबित होगा वरना इसके बाद जर्माना भी लगाया जा सकता है.
5000 रुपये का जुर्माना
वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 है. इंडिविजुअल आयकरदाताओं को 31 जुलाई तक आयकर रिटर्न दाखिल करना जरूरी है. वहीं 31 जुलाई के बाद अगर कोई इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करता है तो जुर्माना भी लगाया जा सकता है. जुर्माना राशि 5000 रुपये है. ऐसे में अब 31 जुलाई आने में तीन हफ्ते ही बाकी हैं.
यहां जाकर भरें आईटीआर
इनकम टैक्स ऑनलाइन दाखिल किया जा सकता है. ऑनलाइन ITR भरने के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login पर जाना होगा. यहां अपना आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा और फिर अपनी आय संबंधी जानकारियां देकर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा.
Next Story